देर रात कानफोड़ू आवाज में डीजे बजाने वाले 2 संचालकों पर केस, धुमाल और डीजे जब्त

रायपुर: राजधानी के कलेक्टर और एसएसपी दफ्तर के पास रातभर डीजे बजाने की अनुमति मांगने के बाद पुलिस-प्रशासन हरकत में आ गया है। अब रात 10 बजे के बाद धुमाल-डीजे बजाने वालों पर सीधे पुलिस थाने में कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा रहा है। साथ ही संचालकों को नोटिस जारी भी किया जा रहा है। नवा रायपुर के बाद अब पुरानी बस्ती थाने में धुमाल पार्टी के संचालक पर केस दर्ज किया गया है। दरअसल शहर से आउटर तक रात 10 बजे के बाद भी डीजे-धुमाल बजाया जा रहा है, जिससे रहवासी से राहगीर तक परेशान हो जाते हैं। इसे लेकर सामाजिक संगठनों ने एसपी-कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद कानफोड़ू आवाज में डीजे-धुमाल बजाने वाले संचालकों पर केस दर्ज किया जा रहा है।
पुलिस ने दिया नोटिस
अपर आयुक्त नगर निगम सुनील चंद्रवंशी ने बताया, 14 दिसंबर की रात डीजे संचालक बगैर प्रशासन की अनुमति लिए ही वृंदावन पैलेस स्थित शादी समाराेह में 10.30 बजे तेज आवाज ध्वनि विस्तारक यंत्र का संचालन कर रहा था। इससे बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओंं पर बुरा असर पड़ सकता था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और धुमाल संचालक को नोटिस दिया।
डीजे बजाने मांगी थी अनुमति
जानकारी के मुताबिक इस समय शादियों में जोर-शोर से डीजे भी बजाया जा रहा है। डीजे के कानफोड़ू संगीत से परेशान होकर अटलनगर नवा रायपुर के डॉ. राकेश गुप्ता, जीवेश चौबे, हरजीत जुनेजा, विश्वजीत मित्रा, ओमप्रकाश ओझा, विनयशील, ओमप्रकाश, मनजीत कौर बल, मनीष पटेल सहित अन्य नागरिकों ने एसएसपी को आवेदन दिया था। आवेदन में कलेक्टर और एसपी बंगले के सामने 19 दिसंबर को शाम से सुबह 4 बजे तक डीजे बजाने की अनुमति मांगी गई थी। इसके बाद पुलिस-प्रशासन चौकान्ना हो गया था।
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