CG Election : प्रत्याशी के वाहन से 50 हजार से अधिक राशि एवं 10 हजार कीमत से अधिक सामग्री मिली तो होगी जब्त

रायपुर। विधानसभा चुनाव (Assembly elections)के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा नेताओं के लेनदेन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डा. सर्वेश्वर भुरे (Collector Dr. Sarveshwar Bhure )ने शुक्रवार को निर्वाचन संबंधी तैयारियों की बैठक लेते हुए चुनाव अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्याशी हो या फिर उनके एजेंट या पार्टी कार्यकर्ताओं के वाहन जांच के दौरान वाहन में 50 हजार से अधिक रुपए या 10 हजार कीमत से अधिक की चुनाव प्रचार सामग्री के अलावा दवाइयां, शराब, हथियार या किसी अन्य प्रकार के उपहार मिलते हैं, तो उसे भी जब्त किया जाए।
स्टार प्रचारक ले जा सकेंगे एक लाख रुपए पर रखना होगा कोषाध्यक्ष का पत्र
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विधानसभा चुनाव संबंधी अबतक की तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में सातों विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसरों के अलावा अन्य अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि राजनैतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए या दल के कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपये तक नकद रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हे पार्टी के कोषाध्यक्ष से लिखित प्रमाणपत्र साथ रखना होगा। जांच के दौरान बिना प्रमाणपत्र के पाई गई राशि भी जब्त की जाएगी।
निःशुल्क डाउनलोड
छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह एप मतदाताओं के लिए एक्टिवेट हो गया है। सी - विजिल एप को गूगल स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर स्वयं पंजीकृत होना पड़ेगा।
बैंक में हर दिन के ट्रांजेक्शन पर नजर रखने दिए निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को बैंकों में हर दिन ट्रांजेक्शन की मॉनटरिंग करने के लिए भी कहा है। उन्होंने बैंकों को भी संदेहास्पद लेन-देन की दैनिक रिपोर्ट जमा करने निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान यदि किसी बैंक अकाउंट में संदेहास्पद गतिविधि होती है, तो उसकी जानकारी निर्वाचन व्यय शाखा और कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
एक लाख से अधिक लेनदेन करने शपथपत्र जमा करना होगा
कलेक्टर ने बताया कि दो माह में किसी बैंक अकाउंट में यदि 1 लाख रुपए से अधिक का असामान्य लेन-देन किया जाता है, तो उसे संदेहास्पद माना जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्याशी के परिवार या रिश्तेदार भी 1 लाख रुपए से अधिक का लेन-देन करते हैं, तो इसके लिए उन्हें शपथपत्र जमा करना होगा, जिसका प्रारूप मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेबसाइट पर उपलब्ध है। डराने धमकाने से लेकर प्रलोभन देने की शिकायत सी - विजिल एप से: जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदाताओं को डराने धमकाने, प्रलोभन देने की शिकायत एवं सूचनाएं सी - विजिल एप के अलावा जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0771-2445785 के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 0771-1950 पर भी की जा सकती है।
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