CG Election: अपराध दर्ज करने को लेकर रेणुका सिंह की प्रशासन से ठनी, बोलीं मैंने भेजा था नोटिस का जवाब.. इस पर कलेक्टर क्या बोले, पढ़िए..

रविकांत सिंह राजपूत-मनेन्द्रगढ़। केंद्रीय राज्यमंत्री व भरतपुर सोनहत से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह के खिलाफ कोरिया जिले के सोनहत थाने में अपराध दर्ज कर दिया गया है। केंद्रीय राज्यमंत्री के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में धारा 188 के तहत अपराध दर्ज किया गया है, लेकिन केंद्रीय राज्यमंत्री व भरतपुर सोनहत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ने जिला निर्वाचन अधिकारी कोरिया को नोटिस का जवाब भेजा था। जिसे उन्होंने आज सार्वजनिक किया है। लेकिन इसके बाद भी थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। इसे लेकर रेणुका सिंह ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले में कोरिया कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह का कहना है कि, भाजपा प्रत्याशी ने नोटिस में जो बातें लिखी गई थीं जवाब में उसे पूरी तरह से अस्वीकार कर रही हैं। हमने रेणुका सिंह की तरफ से जवाब आने के बाद उड़नदस्ता टीम से वीडियो फुटेज मंगवाए, जिसमे रैली निकलना व राजनीतिक दल के झंडे बैनर होना पाया गया। पूरे जिले में धारा 144 लागू है, उसके बाद भीड़ एकत्रित होना पाया गया। इस कारण नोटिस का जवाब सही नहीं पाए जाने के पर मेरे निर्देश के बाद अपराध दर्ज किया गया है।
पढ़िए नोटिस का क्या जवाब दिया है रेणुका सिंह ने
मेरे सोनहत प्रवास दिनांक - 15/10/2023 में आचार संहिता उल्लंघन व निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का पालन नहीं किए जाने के सम्बन्ध में नोटिश जारी किया गया था। इस संदर्भ कण्डिका वार जवाब निम्नानुसार है-
मेरे द्वारा भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकाशखण्ड सोनहत का प्रवास किया गया था। किन्तु प्रवास में नुक्कड़ सभा, आम सभा व किसी तरह के सार्वजनिक आयोजन न होने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। मेरे प्रवास दौरान मेरे निजी वाहन व सुरक्षा दल के वाहन के अतिरिक्त काफीले में कोई वाहन शामिल नहीं थे।

ग्रामीण स्वस्फूर्त आ गए थे स्वागत करने
मेरे प्रवास के दौरान ग्रामीण स्वस्फूर्त स्वागत हेतु आए हुए थे जिनकी संख्या निश्चित नहीं थी इस दौरान मेरे द्वारा कोई संबोधन व अन्य औपचारिकताएं नहीं कि गई थी। मेरे प्रवास के दौरान कैलासपुर चौक से सोनहत तक किसी भी राजनीतिक पदाधिकारी व कार्यकर्ता के द्वारा कोई बाईक रैली नहीं निकाली गई थी और न ही राजनीतिक दल के झण्डे व बैनर का उपयोग किया गया था इसलिए बाईक रैली को कोई अनुमति प्राप्त नहीं किया गया था। उक्त सम्बन्ध में उपरोक्त अनुसार जवाब प्रस्तुत है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS