CG NEWS : शराब घोटाले में अनवर की अंतरिम जमानत जारी रहेगी

- सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खुद पर नियंत्रण रखने की हिदायत दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने गैरजमानती वारंट पर प्रश्नचिन्ह खड़े किए।
रायपुर। शराब घोटाले (liquor scam)के आरोपी अनवर ढेबर (Anwar Dhebar) की हाईकोर्ट (High Court) से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी (ED)द्वारा निचली अदालत में ढेबर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा निचली अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने में जल्दबाजी करने पर सवाल उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनवर ढेबर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संजय किशन कौल, सुधांशु धुलिया तथा मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की है।
अनवर ढेबर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा था कि ईडी को हर तरीके से स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ईडी की अर्जी पर निचली अदालत ने 13 अक्टूबर को गैर जमानती वारंट जारी किया था। बचाव पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ढेबर के खिलाफ किसी भी प्रकार से दंडात्मक कदम नहीं उठाने अनुरोध किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को जुलाई में अंतरिम राहत दी थी। इसके बाद छह अक्टूबर को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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