CG NEWS : रजिस्ट्री कराते समय रहें सचेत धोखाधड़ी हुई तो सुनवाई नहीं

रायपुर। दीपावली के कारण इन दिनों रायपुर जिले (Raipur district)में जमकर प्रॉपर्टी (property)की खरीदी-बिक्री हो रही है। प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री के कारण रजिस्ट्री दफ्तर (registry office) में भी हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इनमें कोई जमीन की, तो कोई मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री करा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि लोग विभाग पर भरोसा करते हुए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ी या धोखाधड़ी होती है, तो विभाग (department)इसे अपनी गलती न मानते हुए इससे अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहा है। विभाग ने रजिस्ट्री दफ्तर में एक सूचना बोर्ड टांग रखा है। इस बोर्ड में रजिस्ट्री कराने पहुंचने 'वाले लोगों को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी रजिस्ट्री अपनी जिम्मेदारी में कराएं। रजिस्ट्री के बाद प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो इसके लिए न ही विभाग और न ही उप पंजीयक जिम्मेदार होंगे।
चाहकर भी शिकायत नहीं कर पाएंगे क्रेता-विक्रेता
विभाग के सूचना बोर्ड के अनुसार रजिस्ट्री के बाद अगर प्रॉपर्टी में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो इस संबंध में क्रेता या विक्रेता कोई शिकायत विभाग में करना चाहते हैं, तो उनकी शिकायत संबंधी आवेदन भी विभाग स्वीकार नहीं करेगा।
यह लिखा है सूचना में
रजिस्ट्री दफ्तर के उप पंजीयक कक्ष क्रमांक-5 के बगल में दीवार पर डिस्क्लेमर नाम से सूचना बोर्ड टांगा गया है। इस बोर्ड में लिखा गया है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के बाद खरीदार और विक्रेता के बीच अगर कोई विवाद या आपराधि प्रकरण दर्ज होता है, या पहचान पत्र का फर्जी उपयोग होता है, या फिर गलत पहचान बताकर प्रॉपर्टी का एक से अधिक बार रजिस्ट्री कराता है तो इसके लिए उप पंजीयक वैधानिक रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। उप पंजीयक का काम विक्रेता-क्रेता के प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्री करना है, इसलिए अगर कोई गड़बड़ी होती है. तो इसके लिए उप पंजीयक जिम्मेदार नहीं है।
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