CG NEWS : रायपुर, बस्तर, सरगुजा के निकाय नहीं दे पा रहे ग्रेच्युटी, शासन ने माना- छवि हो रही धूमिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय (Civic bodies)अपने रिटायर्ड कर्मियों (retired employees )को उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान नहीं कर रहे हैं। खास बात ये है कि राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन ए वं विकास विभाग (Development Department)का कहना है कि ग्रेज्युटी (gratuity )देने का दायित्व निकायों का है, लेकिन भुगतान न करने के कारण न्यायालयीन स्थिति निर्मित होती जा रही है, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है। अनावश्यक ही न्यायालयीन परिस्थिति निर्मित होने से समय की बरबादी हो रही है।
रायपुर, बस्तर सरगुजा संभाग में नहीं किया भुगतान
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने रायपुर, सरगुजा एवं बस्तर संभाग के कई निकायों की सूची जारी की है, जिसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि बड़ी संख्या में निकायों ने उपादान का भुगतान नहीं किया है। अब निकायों को एक प्रोफार्मा जारी कर ग्रेज्युटी भुगतान के संबंध में ब्योरा देने कहा गया है। इसमें कर्मचारी का नाम, सेवानिवृत्ति, मृत्यु का दिनांक, कुल देय राशि, वर्तमान तक प्रदत्त राशि, लंबित राशि, पूर्ण भुगतान की संभावित तिथि की जानकारी मांगी गई है।
ये है मामला
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास रायपुर, सरगुजा और बस्तर को एक पत्र • जारी किया है। पत्र में पुराने पत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जो जानकारी मांगी गई थी, वह अब तक नहीं दी गई है। यह जानकारी सात दिनों में दें। दरअसल नगरीय निकायों को 26 मई 2023 को पत्र भेजकर निकायों के रिटायर्ड कर्मियों को ग्रेच्युटी देने के निर्देश दिए गए थे।
ग्रेच्युटी न देने का है मामला
संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों को 26 मई को भेजे गए पत्र में कहा था कि कई निकायों द्वारा कर्मचारियों को उपादान (ग्रेच्युटी) का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इनमें दैनिक वेतनभोगी से नियमित हुए एवं जिन्हें नॉन एनपीएस चिन्हांकित कर, पेंशन संचालनालय से दिया जा रहा है। या दिया जाना है। उन्हें उपादान प्रदान करने का दायित्व निकायों का है। इससे न्यायालयीन स्थिति निर्मित हो रही है। इससे शासन की छवि धूमिल हो रही है एवं अनावश्यक ही न्यायालयीन परिस्थिति निर्मित होने से समय की बरबादी हो रही है। इसी पत्र में संचालनालय ने क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों से कहा था कि अपने अधीनस्थ नगरीय निकायों से, शासन के निर्देशानुसार उपादान भुगतान की स्थिति के संबंध में जानकारी दें।
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