CG News : मनी लांड्रिंग, ट्रांसपोर्टिंग घोटाले में रानू सहित 11 के खिलाफ केस रजिस्टर्ड

- विधायक देवेंद्र यादव चंद्रदेव राय आरपी सिंह विनोद तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज
- सभी आरोपियों को कोर्ट ने 25 अक्टूबर को उपस्थित होने नोटिस जारी किया
रायपुर। मनी लांड्रिंग (money laundering) तथा खनिज परिवहन में घोटाला करने के मामले में ईडी के वकील द्वारा पूर्व में पेश पूरक अभियोजन परिवाद में कोर्ट ने शनिवार को केस रजिस्टर्ड (case registered )कर लिया है। केस रजिस्टर्ड ईडी की विशेष अदालत अजय सिंह राजपूत (Ajay Singh Rajput) की कोर्ट में हुई है। कोर्ट ने नोटिस notice(notice)जारी कर मामले में आरोपी बनाए गए 11 लोगों को 25 अक्टूबर को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, उनमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव (Bhilai MLA Devendra Yadav)तथा बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय (Bilaigarh MLA Chandradev Rai)के नाम शामिल हैं।
गौरतलब है मनी लांड्रिंग तथा परिवहन विभाग में गड़बड़ी करने के आरोप में ईडी ने दो माह पूर्व 22 जुलाई को आईएएस अफसर रानू साहू (IAS officer Ranu Sahu)को गिरफ्तार किया था। इसके पूर्व ईडी ने भिलाई, बिलाईगढ़ विधायक के साथ कांग्रेस नेता आरपी सिंह, विनोद तिवारी, रानू के भाई पीयूष साहू सहित रोशन सिंह, नवनीत तिवारी, मनीष उपाध्याय, नारायण साहू से पूछताछ करने के अलावा इनके निवास पर दबिश देकर छापे की कार्रवाई की थी। छापे की कार्रवाई के दौरान ईडी के अफसरों ने इनके यहां से आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने के अलावा बेनामी संपत्ति मिलने का दावा करते हुए कुछ लोगों की प्रापर्टी अटैच करने की कार्रवाई की है।
उपस्थित नहीं होने पर
कर सकते हैं गिरफ्तार कोर्ट ने जिन 11 लोगों को नोटिस जारी किया है, उन सभी को 25 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ कोर्ट गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है। कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद मनी लांड्रिंग तथा खनिज परिवहन घोटाले में आरोपी बनाए गए लोगों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश आगे की कार्रवाई तय करेंगे।
शराब घोटाले मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को
ईडी की विशेष अदालत में शनिवार को शराब घोटाला मामले की सुनवाई हुई है। इस मामले में कोर्ट अब 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी, होटल कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, नितेश पुरोहित तथा ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह आरोपी बनाए गए हैं। अनवर ढेबर तथा त्रिलोक सिंह अंतरिम जमानत पर हैं, जबकी शेष अन्य तीन जेल में बंद हैं।
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