CG NEWS : प्रेशर हार्न और बिना साइलेंसर वाले वाहनों के शोर पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

बिलासपुर। कानफोड़ डीजे (DJ) के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट , (Chhattisgarh High Court)ने अब प्रेशर हार्न के अलावा बिना साइलेंसर (silencers)वाले वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्ती के साथ ही नाराज गी जताई है।हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। इससे पहले शासन को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्य और जारी की जाने वाली गाइड लाइन के संबंध में भी जानकारी देनी होगी। पढ़िए पूरी खबर ... गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने डीजे के साथ वाहनों में ध्वनि प्रदूषण को रोकने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।
डीजे के शोर से आम लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका के रुप में सुनवाई प्रारंभ की है। जनहित याचिका की बीते सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के इस सख्त रवैए को देखते हुए राज्य सरकार ने डीजे संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाया। इसके साथ ही डीजे के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इधर, छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने हाई कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
प्रेशर हार्न पर कार्रवाई नहीं
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को बताया गया कि कई बार राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में भी ऐसे प्रेशर और और म्यूजिकल हार्न पर कार्रवाई करने का प्रविधान है, लेकिन शासन इसे रोक नहीं पा रहा है । हस्तक्षेप याचिका में कई ऐसे उदाहरण बताए गए हैं, जो लोगों के लिए असुविधा का कारण बन रहे हैं। जब लोग सड़क पर चलते हैं या जिनके घर सड़क और शापिंग सेंटर के किनारे हैं, उनके लिए वाहनों के हार्न परेशानी का सबब बन रहे हैं। ऐसे ही बिना साइलेंसर वाले वाहन दोपहिया वाहन के फर्राटा भरने से लोगों को परेशानियां होती हैं।
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