CG NEWS : विश्रामगृहों में अब लगेगा शुल्क, 48 घंटे से अधिक के लिए नहीं मिलेगा कमरा

CG NEWS : विश्रामगृहों में अब लगेगा शुल्क, 48 घंटे से अधिक के लिए नहीं मिलेगा कमरा
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कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे (Collector Dr. Sarveshwar Bhure)ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इसके तहत जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार सहित अन्य राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पढ़िए पूरी खबर...
  • कलेक्टर ने शासकीय- अर्द्धशासकीय विश्रामगृह के उपयोग को लेकर जारी किया नया आदेश

रायपुर। आचार संहिता लागू होने के बाद शासकीय और अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों (government and semi-government rest houses)को अब चुनाव प्रचार (Election Campaign)या राजनैतिक गतिविधियों (political activities)के लिए न ही उपयोग किया जा सकेगा और न ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारियों को विश्रामगृह (rest house) के कमरे ठहरने के लिए निःशुल्क मिल पाएंगे। इसके लिए सभी को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा, जिसकी रसीद भी उन्हें दी जाएगी। विश्रामगृह का कमरा भी सिर्फ 48 घंटे के लिए दिया जाएगा। समय खत्म होते ही कमरा खाली करना होगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भुरे (Collector and District MagistrateDr. Sarveshwar Bhure)ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया। इसके तहत जिले के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय विश्रामगृहों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार सहित अन्य राजनैतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि शासकीय प्रयोजनों के लिए मंत्रियों के दौरों के दौरान पात्रता अनुसार स्थान उपलब्ध होने पर उन्हें विश्राम भवनों, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध कराया जा सकेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त पात्रता वाले व्यक्ति से निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाएगी।

रजिस्टर मेंटेन करने निर्देश

कलेक्टर ने विश्राम गृहों के प्रभारियों को एक रजिस्टर मेंटेन करने के भी निर्देश दिए हैं। रजिस्टर में आगंतुक का नाम, पता, ठहरने का प्रयोजन, ली गई राशि आदि का समस्त ब्योरा अंकित किया जाएगा। इसके साथ विश्रामगृह परिसर में प्रवेश करने वाली गाड़ियों की संख्या भी निर्धारित की गई है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ठहरा हुआ व्यक्ति अधिकतम 3 वाहन ही विश्रामगृह में प्रवेश करा पाएगा। इससे अधिक वाहन को विश्रामगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों, विश्राम भवनों तथा गेस्ट हाउसों का आरक्षण अनुविभाग स्तर पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य स्थानों पर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी करेंगे।

निर्वाचन अधिकारी - प्रेक्षकों के लिए कक्ष आरक्षित

कलेक्टर ने आदेश में यह भी कहा है कि निर्वाचन संबंधित अधिकारियों व प्रेक्षकों के लिए विश्रामगृहों में कक्ष आरक्षित रखें। उन्होंने यह भी कहा कि जिस विश्रामगृह में निर्वाचन संबंधी अधिकारी-प्रेक्षक ठहरेंगे, वहां किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को कक्ष आबंटित नहीं किया जाएगा।

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