CG NEWS : राज्य उपभोक्ता आयोग में अब ई-हियरिंग से सुनवाई की जाएगी

■ उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए आयोग ने लिया निर्णय
■ एक वर्ष में आयोग में दर्ज 76 प्रतिशत प्रकरणों का निपटारा उपभोक्ताओं
रायपुर। उपभोक्ताओं (consumers)के पैसे तथा समय की बचत करने राज्य उपभोक्ता आयोग (consumer commission)ने नई पहल की है। उपभोक्ता अब अपने मामले की सुनवाई ई- हियरिंग के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन शिकायत (online cased ) दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को एक लिंक दिया जाएगा। उपभोक्ता उस लिंक के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश गौतम चौरड़िया (State Consumer Commission Chairman Justice Gautam Chouradia) ने शुक्रवार को प्रेस कांन्फ्रेंस आयोजित तथा सुविधा उपलब्ध कराने सोमवार से ई-हियरिंग की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं के समय तथा पैसों की बचत होगी।
आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक, आयोग में अपनी दर्ज शिकायत की सुनवाई के लिए उपभोक्ता को बार-बार जिला उपभोक्ता फोरम तथा राज्य उपभोक्ता फोरम में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आयोग ने ई-हियरिंग की सुविधा को अपडेट करने राज्य शासन से एक करोड़ रुपए की मांग की है।
मामलों के निराकरण में तेजी
आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार मामलों की सुनवाई पहले से 167 प्रतिशत ज्यादा रही है। राज्य उपभोक्ता आयोग में वर्ष 2023 में कुल 795 प्रकरण दर्ज किए गए। थे, जिनमें से 604 प्रकरणों को निपटारा किया जा चुका है। वर्ष 2023 में दर्ज प्रकरणों में से औसतन 76 प्रतिशत मामलों का निराकरण किया गया है।
90 दिनों में मामलों का निराकरण करने का लक्ष्य
आयोग के अध्यक्ष के अनुसार जिला या राज्य उपभोक्ता आयोग में प्रकरण दर्ज होने की स्थिति में 90 दिनों में निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष के मुताबिक जिला उपभोक्ता आयोग में पुराने पेंडिंग प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में पुराने पेंडिंग केस चार हैं। पेंडिंग केस का निराकरण नहीं हो पाने की वजह पक्षकार आपस में राजीनामा करना चाहते हैं।
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