CG NEWS : बंदूक -पिस्टल लेकर लोगों ने बदला ठिकाना एड्रेस खोजने पुलिस का छूट रहा पसीना

रायपुर। विधानसभा चुनाव (assembly elections)के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों (licensed weapons)को एक सप्ताह के भीतर संबंधित थानों में जमा कराने का आदेश जिला प्रशासन (district administration)ने जारी किया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद अब तक सैकड़ों लोगों ने लाइसेंसी बंदूक पिस्टल जमा नहीं कराया है , जिसके कारण पुलिस विभाग की रातों की नींद उड़ी हुई है। लाइसेंसी हथियार लेने वालों में ऐसे कई लोग हैं, जिन्होंने लाइसेंस लेने के बाद अपना ठिकाना के साथ मोबाइल नंबर तक बदल दिया है। ऐसे में पुलिस को उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है।
मोबाइल बंद, हथियार जमा कराने घर -घर पंहुचा रही पुलिस
खुद से थाने पहुंचकर हथियार जमा नहीं कराने वाले कई लोगों के मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं या बदल चुके हैं। ऐसे में पुलिस अब इन लोगों का एड्रेस का पता लगाकर उनके घर पर दस्तक दे रही है। हालांकि इसमें भी पुलिस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई लाइसेंसी हथियार रखने वालों की सूची ही थानों में नहीं है, जिसके कारण पुलिस भी एडीएम कार्यालय से इसकी सूची लेकर उनके ठिकानों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।
क्या है नियम
लाइसेंसी हथियार लेने वाला अगर कोई व्यक्ति अपना ठिकाना व मोबाइल नंबर बदलता है, तो इसकी जानकारी प्रशासन और संबंधित थाने में जाकर देनी होती है, लेकिन ऐसे कई लोग है जो इन नियमों का पालन नहीं कर हैं।
इस कारण बदलते हैं ठिकाना
विदित हो कि लाइसेंसी हथियार लेने वालों में कई लोग सरकारी और निजी संस्थाओं में भी जॉब करते हैं। इनमें ऐसे भी कई हैं जो दूसरे राज्यों से आकर यहां किराए के मकान में रहकर नौकरी कर रहे हैं जो जरूरत के अनुसार अपना ठिकाना बदलते- रहते हैं। इनमें कई लोग ठिकाना बदलने के बाद इसकी सूचना पुलिस या प्रशासन को नहीं देते। हालांकि बैंक सहित अन्य इमरजेंसी जगहों पर नौकरी करने वालों को हथियार जमा कराने के लिए नहीं कहा जाता है, लेकिन ठिकाना बदलने की सूचना देना उनके लिए भी अनिवार्य है। ठिकाना बदलने वालों में कई स्थानीय लोग भी शामिल हैं।
लाइसेंस निरस्त करने का नियम भी
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे (Collector Dr. Sarveshwar Bhure)ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों का लाइसेंस निलंबन करते हुए समय सीमा में हथियार जमा कराने के निर्देश दिए थे। इसके अनुसार समय पर हथियार जमा नहीं कराने वालों का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है। हालांकि निर्देश में यह भी कहा गया था कि समय पर अगर कोई हथियार जमा नहीं करा पाता है, तो उसे इसका ठोस कारण होगा। इस कारण की पड़ताल के बाद ही लाइसेंस निरस्त किया जाए या नहीं, इस पर प्रशासन निर्णय लेगा।
आचार संहिता के बाद 34 लोगों ने ठिकाना बदलने की सूचना भेजी
आचार संहिता के मद्देनजर लाइसेंसी हथियार जमा करने का आदेश जारी होने के बाद 34 लोगों ने अपना ठिकाना बदलने की सूचना प्रशासन को भेजी है। एडीएम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 2 हजार लोगों को बंदूक पिस्टल आदि संबंधी हथियार का लाइसेंस जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार इनमें से लगभग आधे लोगों ने ही हथियार जमा कराया है। जिन लोगों ने हथियार जमा नहीं कराया है, उनमें ऐसे कई लोग है जो लाइसेंस मिलने के बाद अपना ठिकाना या मोबाइल नंबर बदल चुके हैं। पिछले दो सप्ताह में ऐसे करीब 34 लोगों ने प्रशासन को अपने घर का पता बदलने की सूचना दी है। इस सूचना के साथ उन लोगों का आधार कार्ड की कॉपी भी ली जा रही है, जिसके बाद ऑनलाइन दस्तावेजों में घर का पता अपडेट किया जा रहा है। हालांकि • अधिकारियों का यह भी कहना है कि कई लाइसेंसी हथियार लेने वाले थानों में भी अपना ठिकाना बदलने की जानकारी देते है, जिसकी जानकारी थानों से ही मिल पाएगी।
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