CG NEWS : सी-मार्ट से कर ली 34 लाख की खरीदी, डीईओ सस्पेंड, स्व-सहायता समूह से लेने थे मिलेट्स

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department)द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए सूरजपुर (Surajpur)के जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer)को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। उन पर नियमविरूद्ध मिलेट्स खरीदी का आरोप है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana)के अंतर्गत छात्रों को मध्यान्ह भोजन में मिलेट्स (millets)बांटे जाने हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 12 जिलों का चयन किया गया। स्थानीय स्तर पर स्व -सहायता समूहों द्वारा रागी लड्डु, मिलेट बार, मिलेट चिवडा, खिचड़ी, पुलाव आदि बनाए जाते हैं। मिलेट्स वितरण के लिए चयनित 12 जिलों को आदेश दिए गए कि वे महिला स्व-सहायता समूहों से इसकी खरीदी करेंगे।
किसी भी स्थिति में बाजार में उपलब्ध रेडीमेड खाद्य सामग्री का क्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए। इसके उलट सूरजपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राम ललित पटेल ने 34 लाख 792 रुपए की खरीदी सी-मार्ट से की। इसकी शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच की गई। अनियमितता पाए जाने के बाद अब डीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा में अटैच किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्र - छात्राओं के लिए मासिक रूप से मिलेट्स की खरीदी की जानी थी, लेकिन संपूर्ण वर्ष के लिए मिलेट्स खरीद लिए गए। इससे उनके संग्रहण की समस्या भी उत्पन्न हो गई।
अनुपस्थित शिक्षिका पर मेहरबानी पड़ी भारी
शासकीय प्राथमिक शाला बोहरा में कार्यरत हेमलता यादव के विगत कई माह से अनुपस्थित रहने पर भी बीईओ द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अन्य कर्मचारियों की तरह ही अनुपस्थित शिक्षिका को भी निरंतर नियमित वेतन दिया जाता रहा। संबंधित शिक्षिका का अवकाश प्रधान पाठक से अनुसंशित नहीं होने पर भी आवेदन सीधे विकासखंड शिक्षा कार्यालय में जमा कराया गया, जबकि स्कूल के दैनिक उपस्थिति पंजी में हेमलता यादव को अनुपस्थित दर्शाया गया है। आरंग बीईओ एनपी कुर्रे को संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय रायपुर में अटैच किया गया है।
आरंग बीईओ पर भी गंभीर आरोप
आरंग के विकासखंड शिक्षा अधिकारी एनपी कुर्रे को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता तथा अन्य तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी। वित्तीय कार्य संबंधित नोटशीट में भी त्रुटि पाई गई। इसके अलावा उन पर एक व्याख्याता को नियमविरुद्ध संलग्न करने का आरोप है। चंदखुरी के शासकीय विद्यालय के व्याख्यता विजय कुमार डहरिया को आरंग के विकासखंड कार्यालय में नियमविरुद्ध संलग्न किया गया। संलग्न किए गए व्याख्यता से कार्यालय में लिए गए कार्यों का कोई प्रमाण भी वे पेश नहीं कर पाए। इसके अलावा नियम विरूद्ध 9 सहायक शिक्षकों को विभिन्न तिथियों में उनके मूल पदस्थापना स्थान से अन्यत्र शालाओं में संलग्न करने का आरोप भी सही पाया गया।
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