CG NEWS : सहकारिता कर्मियों के लिए नहीं बन सके सेवा नियम हजारों कर्मचारी चार साल से कर रहे से कर रहे इंतजार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की सहकारी सोसायटियों (Cooperative Societies of Chhattisgarh)में काम करने वाले कर्मियों के सेवा नियम आखिरकार अब तक नहीं बन पाए हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार (Congress government)के गठन के बाद 2019 में सेवा नियम बनाए गए थे, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। बाद ये बात सामने आई कि इन नियमों में हरिभूमि संशोधन के बाद फिर से जारी किया जाएगा। इस काम के लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन यह समिति अभी भी परीक्षण में लगी है, ये बताया जा रहा है।
क्यों जरूरी है सेवा नियम
छत्तीसगढ़ में सहकारी सोसायटियों की संख्या 2058 है। इन सोसायटियों में लगभग 15 हजार कर्मचारी काम करते हैं। ये कर्मचारी सोसायटियों के हैं. लेकिन इनके लिए सेवा शर्तों का निर्धारण पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा किया जाता है। सेवा नियम बनाने के पीछे खास बात ये है कि अलग- सरोकार अलग सोसायटियों में समान काम करने वाले कर्मियों को अलग-अलग वेतनमान दिया जाता है। यह वेतन काफी कम है। यही नहीं, वेतन में भारी विसंगतिया भी है।
इंतजार में बीते बरसों
सहकारी सोसायटियों के कर्मियों के लिए सेवा नियम 2019 में बनाए गए थे. लेकिन इन्हें लागू नहीं किया गया। बताया गया कि इन नियमों को संशोधन के बाद लागू किया जाएगा। संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। इधर सोसाटियों के कर्मी सेवा नियम लागू करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलित हैं। बताया गया है कि करीब दो माह पहले जब कर्मियों ने आंदोलन किया था, तब उनसे कहा गया था कि सेवा नियम तैयार है, केवल पंजीयक के हस्ताक्षर होना बाकी है। इसके बाद कहा गया कि प्रदेश में चुनाव आचार संहित लागू होने के पहले सेवा नियम जारी किए जाएंगे। अब आचार संहिता लगने में चार-छह दिन ही बाकी हैं, लेकिन अब तक सेवा नियम का अता-पता नहीं है। सोसायटी कर्मियों में इसे लेकर निराशा और सरकार के प्रति नाराजगी है।
लंबे समय से कर्मी आंदोलन कर रहे
सहकारी सोसायटियों के कर्मी सेवा नियम एवं वेतनमान वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलित हैं। ये कर्मचारी राज्य के सहकारिता मंत्री से लेकर पंजीयक सहकारी संस्थाएं, अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक से मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। इन्होंने राज्यपाल से मिलकर भी ज्ञापन दिया था। राजभवन ने इस ज्ञापन के आधार पर सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र जारी किया कि शासन के नियमानुसार कार्यवाही की जाए,, लेकिन शासन ने अब तक क्या किया, साफ नहीं है। सेवा नियम बनाए जाने के संबध में पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश शर्मा से पूछे जाने पर उन्होंने कहा, सेवा नियम अभी तैयार नहीं हुए हैं। पूर्व में जो नियम बनाए गए थे, उनमें संशोधन के लिए एक समिति बनाई गई है, यह समिति अभी परीक्षण कर रही है।
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