CG NEWS : राखी में लिए सैंपलों की रिपोर्ट का अता पता नहीं, अब दिवाली में फिर जांच,यह जांच किस काम की...?

- बिना अनुमति कारोबार प्रतिबंधित,अस्थायी लाइसेंस भी जारी होगा
- विशेष टीम के साथ मोबाइल लैब, जांच और सैंपल का टार्गेट भी
रायपुर। रक्षाबंधन (Rakshabandhan)के दौरान बाजार से लिए गए पूरे सैंपलों (Samples )की रिपोर्ट मिल नहीं पाई है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration) दिवाली में बिकने वाली मिठाइयों की जांच में जुट गया है। बिना अनुमति मिठाई का कारोबार प्रतिबंधित है, इसलिए त्योहार पर अस्थायी लाइसेंस भी जारी किया जाएगा। जांच के लिए विशेष टीम और मोबाइल लैब को सक्रिय कर जांच और सैंपल के लिए टार्गेट भी दिया गया है।
त्योहार के दौरान बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन की होती है। विभागीय टीम त्योहार के दौरान सक्रिय होकर जांच करती है और खाद्य पदार्थों का सैंपल लेती है, मगर इसकी रिपोर्ट आने में इतना वक्त बीत जाता है कि नए त्योहार में फिर मिठाइयों का बाजार सज जाता है।
बिना अनुमति व खुले में मिठाइयों का प्रतिबंधित कारोबार
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने रक्षाबंधन के दौरान जोश-खरोश के साथ जांच की और करीब 32 सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए लैब भेजा था। इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है और दिवाली की जांच शुरू कर दी गई है। पुराने सैंपलों के मानक अथवा अमानक होने से अनजान जांच टीम फिर सैंपल लेने की औपचारिकता पूरी करने में जुट गई है। दिवाली के नजदीक आने की वजह से राज्यभर में तीस से ज्यादा फूड सेफ्टी वैन को सक्रिय करने के साथ विशेष टीम बनाकर खाद्य पदार्थों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य निरीक्षकों को प्रतिदिन आधा दर्जन सैंपल लेने का लक्ष्य दिया गया है। बिना अनुमति और खुले में मिठाइयों का कारोबार प्रतिबंधित है, इसलिए दिवाली पर कारोबार करने अस्थायी लाइसेंस लेने आवेदन का दौर भी शुरू किया गया है।
दोबारा उपयोग वाले तेल
दोबारा उपयोग किए जाने वाले तेल तथा खाद्य पदार्थों को कागजों में लपेटने को स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालने वाला। माना जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है। अधिकारियों का दावा है कि जल्दी ही इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। दोबारा उपयोग होने वाले तेल को खरीदने के लिए भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है।
उत्पादन और एक्सपायरी जरूरी
बाजार में बिकने वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों में उत्पादन और एक्सपायरी का उल्लेख होना जरूरी है। बिना इसकी जानकारी के बिक्री किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है। जांच टीम को ऐसे मामलों में कारोबारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही फूड सेफ्टी 'वैन के लैब में तत्काल जांच कर अमानक पाए जाने पर खाद्य पदार्थों को तत्कालOWS नष्ट करने निर्देशित किया गया है।
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