CG Politics : धार्मिक उन्माद फैलाने पर मचा बवाल, आदिवासी नेता पर FIR दर्ज...अब तक गिरफ्तारी नहीं...

CG Politics : धार्मिक उन्माद फैलाने पर मचा बवाल, आदिवासी नेता पर FIR दर्ज...अब तक गिरफ्तारी नहीं...
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आदिवासी नेता टेकाम के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई...लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं की गई...आखिर उन पर एफआईआर क्यों हुई और गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई...पढ़िए पूरी खबर

एनिश पुरी गोस्वामी/मोहला- मणिपुर हिंसा के नाम पर मानपुर में 30 जुलाई को कांग्रेस और सर्व आदिवासी समाज के वरोध में आदिवासी नेता सूरजु टेकाम (Surju Tekam) के बिगड़े बोल ने वनांचल-मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से लेकर राजधानी तक राजनीतिक हलचल मचा दी थी। जिसके बाद एफआईआर को लेकर मानपुर पुलिस के रवैया के खिलाफ लामबंद होते हुए 3 अगस्त को भाजपा और सर्व समाज की तरफ से नगर बंद कर प्रदर्शन किया गया। बढ़ते दबाव के बीच मानपुर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली।

उल्लेखनीय है कि, बीते दिनों मानपुर मुख्यालय में कांग्रेसी और आदिवासी समाज ने मणिपुर हिंसा की घटना के विरोध में चक्काजाम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह (Virender Singh) का पुतला फूंका था। इस दौरान भारी सभा को संबोधित करते हुए हमेशा की तरह विवादों में रहने वाले आदिवासी नेता सूरजु टेकाम ने विवादित बयान देते हुए केंद्र सरकार ने शुरू की बेटी पढ़ाओ योजना और भगवान बजरंगबली को पर अपशब्द बोल दिए। विधायक सूरजु टेकाम ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को खुलेआम सभा में बेइज्जत किया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ भी बेहद गलत शब्दों का उपयोग किया था।

आदिवासी नेता टेकाम ने क्या कहा था...

आदिवासी नेता सूरजु टेकाम ने सभा के दौरान पुलिस बल के सामने कहा था कि, चुनाव में भाजपाइयों को काट डालो...इन्हें नंगा करके गांव से बाहर भगाओ। जिसके बाद जिले के भाजपा नेताओं ने मानपुर थाना पहुंचकर एफआईआर करने की मांग की थी। थाने का घेराव करते हुए सर्व समाज और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मानपुर नगर बंद करने के लिए प्रदर्शन किया गया।

इन धाराओं के तहत FIR दर्ज...

जानकारी के अनुसार, विधायक सूरजु टेकाम के खिलाफ पुलिस ने 41/23, 295 क, 253 क, 506 बी के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

एफआईआर दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं...

विधायक सूरजु टेकाम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं की गई। आदिवासी नेता सूरजु टेकाम को वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरह से राजनीतिक संरक्षण है। इसका उदाहरण है कि, 9 अगस्त 2020 को उन्होंने बयान दिया। जिसके बाद मानपुर बस स्टैंड में धार्मिक ध्वजा जलाया गया। 11 अगस्त को नामजद धारा 295 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया। जिस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं डेढ़ महीने पहले पूर्व मानपुर दंडाधिकारी ने सूरजु टेकाम को 6 माह के लिए प्रतिबंधित धारा पारित किया था। इसके बावजूद भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष विधायक सूरजु टेकाम ने फिर से 30 जुलाई को मानपुर बस स्टैंड में सभा को संबोधित करते हुए खुलेआम संप्रदायिक जहर फैलाया।

सीएम बघेल ने क्या कहा था...

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में उत्पाद फैलाने को लेकर दिए गए आदिवासी नेता के भाषण के बाद सुलगते मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि, विधायक सूरजु टेकाम की तरफ से मानपुर में आयोजित सभा में दिया गया बयान स्वयं का है। इस पर कार्रवाई तय की जाएगी।

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