छठ पूजा गाइडलाइन जारी- जुलूस, सभा, रैली का आयोजन प्रतिबंधित, किसी प्रकार का बाजार, मेला, दुकान लगाने की अनुमति नहीं

रायपुर: शहर में महादेव घाट समेत बीरगांव, टाटीबंध, संतोषी नगर जैसे हिस्से में बड़ी तादाद में लोग इस पर्व को मनाते हैं। बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा तालाब और नदियों के किनारों पर होता है। रायपुर कलेक्टर की ओर से जारी इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि छठ पूजा स्थलों में केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग सार्वजनिक पूजा स्थल पर नहीं जा सकेंगे।
• अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हो ये जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी।
• छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश।
• छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं हो सकेगा।
• सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर 8:00 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
• पूजा स्थल में किसी भी प्रकार का बाजार, मेला, दुकान वगैरह लगाने की अनुमति नहीं होगी।
• छोटे बच्चों और बुजुर्गों को पूजा स्थल में जाने की अनुमति नहीं होगी।
• छठ पूजा में शामिल होने वाले लोगों को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
• नदी तालाब में गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी।
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