राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर लगाया अति आवश्यक सेवा नियम

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा (अति आवश्यक सेवा घोषित) लगा दिया है। अब डॉक्टर और नर्स या फिर पैरामेडिकल स्टॉफ डयूटी करने से इनकार नहीं कर सकेंगे।
राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किये जाने का प्रतिषेध किया गया है। गृह विभाग के संयुक्त सचिव एनडी कुंदानी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये।
छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन, दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं विद्युत की आपूर्ति, सुरक्षा संबधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बी.एम डब्ल्यू प्रबंधन कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है।
कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राज्य में अब तक एक लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव ओर बिलासपुर में संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि से लॉकडाउन और कई पाबंदियां लगाई गई हैं।
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