शहर टोटल अनलॅाक, अब 8 नहीं, 10 बजे तक खुलेंगी दुकानें, नाइट कर्फ्यू भी खत्म

लॉक डाउन हटने के बाद अब रायपुर जिले में नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक की पाबंदी खत्म करते हुए नया आदेश लागू किया गया है। रात आठ बजे के बजाए दुकानें दस बजे तक खुल सकेंगी। शुक्रवार को कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देश के बाद अपर कलेक्टर ने व्यवस्था लागू करने आदेश जारी किया है।
नए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक कार्यक्रम पूर्व में लागू किए गए नियमों के दायरे में ही होंगे। लिमिट संख्या 50 लोगों की भीड़ के साथ ही कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इसके लिए भी अनुमति लेना जरूरी होगा। दुकानों के संचालन में भी सावधानी बरती जाएगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों में फिजिकल डिस्टेंस का पालन हो सके इसके लिए जोनवार अधिकारी सड़कों पर घुमेंगे।
मास्क और फिजिकल डिस्टेंस के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई भी होगी। नए आदेश के बाद शहर में सभी तरह के बाजार गुलजार होंगे। अनलॉक के दूसरे चरण के आदेश में जिम, सिनेमा हॉल और फिर स्वीमिंग पुल के साथ शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए थे। हालांकि सभी के लिए रात आठ बजे तक की पाबंदी रखी गई थी लेकिन अब सभी तरह के कारोबार के संचालन के लिए रात दस बजे तक की अनुमति होगी।
बार की महंगाई से मिलेगी राहत
जिले में नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब शराब दुकानों के संचालन का भी समय बदलेगा। रात आठ बजे तक खुलने वाली दुकानें दस बजे के बाद बंद होगी। हालांकि अधिकारिक तौर पर आबकारी की ओर से आदेश जारी होना बाकी है। लॉक डाउन के वक्त लागू की गई शर्तों के मुताबिक दुकानों को पहले छह बजे और फिर बाद में रात आठ बजे तक खोलने आदेश लागू किया गया था। रात दस बजे तक वाइन शॉप खोले जाने के बाद मदिरा प्रेमियों को बार के महंगे खर्च से राहत मिलेगी। शराब दुकानें बंद हो जाने के कारण बार-रेस्टोरेंट में महंगी शराब के लिए शौकीन दौड़ लगाते आए हैं।
मुनाफाखोरी खत्म,सामान सस्ते
रात दस बजे तक बाजार खुलने के बाद अब जरूरतमंदों के लिए मुनाफाखोरी के चलते होने वाले नुकसान से बड़ी राहत मिलेगी। रात बाठ बजे की पाबंदी के बाद भी गली मोहल्ले में दुकानें खोलकर चोरी छिपे आवश्यक सामग्रियां महंगी कीमतों पर बेचे जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रहीं थी। अब दस बजे तक दुकानें खुलने के बाद इस तरह के माहौल से छुटकारा मिलेगा। चौपाटी और दूसरे फूड जोनों में भी दुकानें खुलेंगी।
तीन महीने बाद बदलेगा प्रोटोकॉल
शहर में जिला प्रशासन ने तीन महीने पहले सख्त नियम लागू किए थे। कोविड संक्रमण को देखते हुए समय समय पर नियम बदले गए। तीन महीने में पहली बार ऐसा होगा जब सभी तरह के बाजार एक समय के हिसाब से संचालित किए जा सकेंगे। अलग-अलग नियमों के दायरे में कारोबार को भी श्रेणियों में बांटकर उनके लिए नियम बनाए गए थे लेकिन नए आदेश में सभी के लिए सामान्य वक्त का नियम लागू हो सकेगा।
कर्फ्यू हटने से बाहर जाने आजादी
नाइट कर्फ्यू का आदेश हटाए जाने के बाद अब लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। कर्फ्यू की पाबंदी की वजह से अनावश्यक घुमने पर कलेक्टर ने पूर्व में कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। इस पर कई जगहों में पुलिस ने अनावश्यक निकलने वालों पर कार्रवाई भी की। नया आदेश लागू होने के बाद घर से बाहर निकलने वालों के लिए अब सख्त नियम लागू नहीं होंगे। हालांकि संदिग्ध हालत में देर रात घुमने वालों पर पुलिस रूटीन वर्क में कार्रवाई कर सकती है।
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