कलेक्टर और तहसीलदार हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी, आदिवासी युवक का धंधा उजाड़ा

बिलासपुर। एक शख्स की दुकान में कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर तोड़-फोड़ करने के मामले में कलेक्टर और तहसीलदार को दोषी पाया गया है। हाईकोर्ट ने बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार को कोर्ट के आदेश की अवहेलना का दोषी पाया है।
यह मामला नवागढ़ का है, जहां स्थित आदिवासी युवक कृष्णा ध्रूव के दुकान में तोड़-फोड़ की गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने 10 जुलाई की सुनवाई में तोड़फोड़ पर ढाई बजे तक स्टे दे दिया था लेकिन आदेश के बावजूद कलेक्टर और तहसीलदार ने तोड़फोड़ की कार्यवाई जारी रखी थी।
इस कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां बेमेतरा कलेक्टर और नवागढ़ तहसीलदार दोनों उपस्थित हुए सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों को कोर्ट के आदेश की अवहेलना का दोषी पाया। इसके बाद दो सप्ताह में इस मामले से संबंधित पूर्ण दस्तावेजों के साथ दोनों को 21 जुलाई की सुनवाई में फिर से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। यह मामला जस्टिस पी सेम कोशी के सिंगल बेंच में लगा था।
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