#Corona : स्वास्थ्य विभाग की सारी छुट्टियां रद्द, कोरोना के खतरनाक रफ्तार के कारण छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला

#Corona : स्वास्थ्य विभाग की सारी छुट्टियां रद्द, कोरोना के खतरनाक रफ्तार के कारण छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला
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छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने सरकार के साथ साथ प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना की रोकथाम के तमाम उपायों को फॉलो करने के लिए आम नागरिकों को जागरूक करने की कोशिश जारी है, लेकिन इसके साथ ही आज एक नए आदेश में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के अफसर और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, साथ ही आगामी आदेश तक अवकाश लेने पर रोक लगा दी है। पढ़िए पूरी खबर-

रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार (Government of Chhattisgarh) ने स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टियों (Leaves) पर पाबंदी लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अफसर और कर्मचारी आगामी आदेश तक न तो मुख्यालय छोड़ पाएंगे, न ही अपनी ड्यूटी छोड़ पाएंगे।

राज्य के संचालनालय (स्वास्थ्य सेवाएं) ने इस संबंध में आज सभी जिलों के सीएमएचओ, संयुक्त स्वास्थ्य संचालकों और विभाग प्रमुखों को आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण (Infection) तेजी से बढ़ रहा है। दुर्ग, बेमेतरा जैसे कुछ जिलों में लॉकडाउन (LockDown) लग चुके हैं, तो कई जिलों में कोरोना आंकड़े (Corona figure) इस कगार पर पहुंच गए हैं, जहां अब-तब या तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, या फिर सख्ती बढ़ाई जा सकती है।

इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करते हुए आगामी आदेश तक छुट्टियों पर रोक भी लगा दी है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को बेहद आवश्यक कारणों से अवकाश लेना भी हो, तो वे संबंधित जिले के कलेक्टर (Collector) से अनुमति लेंगे। कलेक्टर छुट्टी को लेकर सहमत होंगे, तभी उन्हें विभाग से छुट्टी मिलेगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर कलेक्टरों को लॉकडाउन पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। कलेक्टरों को यह भी कहा गया है कि वे अपने जिले की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन लगा सकते हैं, लेकिन जिले के भीतर लॉकडाउन के दौरान तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी कलेक्टर की ही होगी। ऐसे में जाहिर है, स्वास्थ्य विभाग या कोरोना संबंधित कोई भी विभाग बगैर कलेक्टर की अनुमति के अवकाश नहीं ले पाएंगे।

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