#Corona : छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में नाईट कर्फ़्यू, रात 8 के बाद बाहर निकलने पर कड़ी पाबंदी

रायपुर। सरगुजा संभाग के सूरजपुर (SurajPur) में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सुरजपुर कलेक्टर ने नाईट कर्फ़्यू लगाने का आदेश जारी किया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद करने का आदेश कलेक्टर (Collector) ने दिया है। लोगों से अपील की गई है कि अकारण घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकलना बेहद जरूरी हो, तो बगैर मास्क (Mask) लगाए ना निकलें।
जशपुर कलेक्टर एमडी कावरे (JashPur Collector MD Kawre) ने नाईट कर्फ़्यू के आदेश में कहा है कि नाइट कर्फ्यू के दौरान घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रात 8 बजे के बाद भी दुकान खोले रखने वाले दुकानदारों पर भी कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी।
सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा (Sarguja Collector Sanjeev Kumar Jha) ने नाईट कर्फ़्यू के आदेश में कहा है कि सभी इसका कड़ाई पालन करें और कोरोना से जंग जीतने के लिए दूसरों को भी कोविड (COVID19) संबंधी प्रावधानों के पालन के लिए प्रेरित करें।
राजनादगांव (Rajnandgaon) में रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ़्यू का आदेश कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा (Collector Topeshwar Verma) ने जारी किया है। कलेक्टर ने कहा है कि इस दौरान नियम-कानूनों को तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह बेहद जरूरी है।
जगदलपुर (JagdalPur) में भी नाईट कर्फ़्यू के लिए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य (health) से जुड़ी संस्थाओं जिसमें अस्पताल, दवाई की दुकानें आदि शामिल हैं, उन्हें इस आदेश से बाहर रखा गया है। कलेक्टर रजत बंसल (Collector Rajat Bansal) ने नाईट कर्फ़्यू के आदेश में होटल, रेस्टोरेंट व ढाबा में टेक-अवे (Take Away) के आदेश को बदल कर रात्रि 10 बजे तक बैठा कर खिलाने की छूट व रात 10 बजे से 11.30 तक पार्सल देने की व्यवस्था निर्धारित की है।
बालोद कलेक्टर (Balod Collector) ने नाईट कर्फ्यू के लिए रात 9 बजे से सुबह 6 बजे का समय निर्धारित करते हुए कहा है कि रात में बेवजह घूमते पाए जाने पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इस दौरान तमाम जगहों पर पुलिस की टीमें भी तैनात रहेंगीं।
दुर्ग कलेक्टर (Durg Collector) ने नाईट कर्फ्यू के अपने आदेश में कहा है कि रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, होम डिलवरी की छूट रात 10 बजे तक रहेगी। पेट्रोल और मेडिकल स्टोर नाईट कर्फ़्यू से मुक्त रहेंगे।
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