निगम कर्मियों को मिलेगा एरियर्स, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन काम करने वाले निगम, मंडल, आयोग, अर्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मियों को पांच माह का एरियर्स दिया जाएगा। इस संबंध में सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि तृतीय किस्त के रूप में माह नवंबर 2016 से मार्च 2017 तक के बकाया का भुगतान किया जाए। शेष किस्तों के भुगतान के संबंध में यथासमय आदेश प्रसारित किया जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम, मंंडल, आयोग, अर्धशासकीय संस्थाओं एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया गया है तथा 1 जुलाई 2018 से नियमित भुगतान किया जाकर 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक 30 माह के वेतन के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में अलग आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है।
छह किस्तों में भुगतान का आदेश
इसी आदेश में लिखा गया है कि कर्मियों को 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2018 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का 6 समान वार्षिक किस्तों में नकद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम किस्त के रूप में माह जनवरी 2016 से मई 2016 तक द्वितीय किस्त के रूप में जून 2016 से अक्टूबर 2016 तक के बकाया वेतन के भुगतान के लिए आदेश जारी किया गया है।
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