कोरोना से मुखिया की मौत, रोजी-रोटी के लिए परिजनों को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का लोन

कोरोना से मुखिया की मौत, रोजी-रोटी के लिए परिजनों को मिलेगा 5 लाख रूपए तक का लोन
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कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। व्यापार में घाटा खा चुके परिजन अब आसानी से अंत्यावसाय ऋण लेकर रोजी रोटी कमा सकेंगे। ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा आशा एवं स्माइल नाम से योजना की शुरुआत की जा रही है।

कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी है। व्यापार में घाटा खा चुके परिजन अब आसानी से अंत्यावसाय ऋण लेकर रोजी रोटी कमा सकेंगे। ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम द्वारा आशा एवं स्माइल नाम से योजना की शुरुआत की जा रही है।

जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार परिवार का मुखिया जो परिवार का पालन पोषण करता था, जिनकी मृत्यु कोरोना से हो गई हो, तो उनके परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के लिये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजनांतर्गत व्यवसाय प्रारंभ करने के लिये अधिकतम राशि 5 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा जिसमें 20 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान शामिल होगा।

इस योजना के तहत रायपुर जिले के ऐसे मूल निवासी जो अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग समुदाय के हों तथा जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा।

मृतक की आयु 18 से 60 वर्ष

योजना के तहत ऐसे परिवारों को लाभ मिल सकेगा, जहां मृतक मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष है। ''रोटी कमाने वाला'' उस परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसकी आय कुल घरेलू आय में सबसे अधिक अनुपात में योगदान करती है। कोविड-19 द्वारा रोटी कमाने वाले की मृत्यु के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेज रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु या स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाणपत्र या श्मशान भूमि/कब्रिस्तान में स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी रसीद को मान्य किया जाएगा। यदि किसी गांव में मृत्यु हुई है तो गांव के प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है।

ऋण के लिए जमानतदार भी

जिला अंत्यावसायी अधिकारी ने बताया कि ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने की स्थिति में ऋण के बराबर का जमानत लगाना होगा। यह ऋण 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर प्रतिमाह किस्त के रूप में वसूली की जाएगी। इसके लिए पात्र आवेदक अविलंब आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर 2 जुलाई 2021 तक कार्यालय कलेक्टर परिसर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति में आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।


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