कर्मचारियों की स्थायीकरण को घोषणापत्र में शामिल करने की मांग, कर्मचारी नेता ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा मांग पत्र

रायपुर। बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रम आयुक्त दर (labor commissioner rate )के अस्थाई श्रमिक, जो कि 1998 के बाद से निरंतर विभिन्न विभागों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के समक्ष कार्यों में आज भी संलग्न किए जा रहे हैं। इन्हें किसी भी प्रकार का नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जाता है और संबंधित विभाग इन सभी को वेतन का भुगतान राजकोषीय खाते से प्रदान करता है। ऐसे समस्त अनियमित दैनिक श्रमिक (casual daily labor )जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 36 हजार है।
स्थायीकरण की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी (Congress party )ने 2023 के घोषणा पत्र में प्रथम बार जोड़ने के लिए ज्ञापन पत्र, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नाम से घोषणा पत्र समिति के सदस्य और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा (Akash Sharma )को सोमवार को सौपा गया। 8 फरवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने अपने निर्णय में बिना नियुक्ति पत्र वालो के नियमितीकरण नही करने का निर्णय दिया हैं। दैनिक वेतन भोगियों के सबंन्ध में।
स्थाईकरण पहली बार घोषणा पत्र में जोड़ने की मांग
छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर, कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के ने जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें सभी 36 हजार श्रमिकों को उचित वर्ष बन्धन लागू करते हुए। वर्तमान देय वेतनमान के साथ स्थाई कर्मी बनाने की मांग रखी गई है। स्थाईकरण के बाद समस्त नियमित कर्मचारियों की सुविधा प्रदान करते हुए। सरकार बनने के प्रथम एक वर्ष में यह व्यवस्था देने को कहा गया है।
संवैधानिक बाधा, वित्तीय बोझ मुक्त मांग
बता दें कि, मध्यपदेश में बिना नियुक्ति पत्र वाले श्रमायुक्त दर के श्रमिकों को स्थायीकरण किया गया है। म.प्र. 2016 में किए गए स्थाईकरण को छ. ग. में 2018 के किसी राजनैतिक दल के घोषणा पत्र में नही जोड़ा गया था। यह दैनिक श्रमिक 36 हजार, संविदा, मानदेय, अंशकालीन, जॉबदर, प्लेसमेंट, ठेका, आउट सोर्सिंग, के अंतर्गत नही आता है। ज्ञापन पत्र प्रदेश प्रमुख अजय त्रिपाठी, दीपेश भतपहरी, सत्यम शुक्ला, आकाश दीप राठौर, संजय चन्द्रा, विक्की दास, आकाश सिन्हा, राहुल ओझा, की उपस्थिति में सौंपा गया।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS