डीजीपी ने किया टीआई को निलंबित, दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज करने में लापरवाही का मामला

डीजीपी ने किया टीआई को निलंबित, दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज करने में लापरवाही का मामला
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TI अभय सिंह बैस निलंबित, डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया आदेश। पढ़िए पूरी खबर-

कोरबा। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने "समाधान" नामक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी किसी की भी शिकायत प्रमाण के साथ कर सकता है। डीजीपी की इस पहल के बाद पुलिस महकमे से जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को डीजीपी के व्हाट्सएप नंबर पर कोरबा जिले के पसान थाना प्रभारी की भी शिकायत मिली।

शिकायत थी कि दहेज प्रताड़ना से मौत की शिकायत करने के 1 साल बाद भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। शिकायत पर डीजीपी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कोरबा के पसान थाना प्रभारी निरीक्षक अभय सिंह बैस को सस्पेंड करने का आदेश दिया। समाधान कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के पसान थाना अंतर्गत निवासी इमरान खान ने शिकायत की थी कि उसकी बहन की दहेज प्रताड़ना से मौत हुई है, जिसकी शिकायत करने के एक साल बाद भी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है।

डीजीपी ने शिकायतकर्ता से वीडियो कॉल कर पूरे मामले को सुना। मृतका के भाई ने बताया कि वह एक साल से भटक रहा है लेकिन उसकी मृत बहन को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके बाद डीजीपी ने तत्काल कोरबा एसपी को फोन कर मामले की जानकारी ली। बताया गया कि टीआई अभय सिंह ने पूरे मामले में लापरवाही बरती है और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को भी नहीं दी। इस पर डीजीपी अवस्थी ने पसान टीआई अभय सिंह के तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी कर दिये। डीजीपी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

ज्ञात हो कि कोरबा जिले में पदस्थापना के बाद यह अभय सिंह बैस का दूसरी बार निलंबन है। इससे पहले उरगा थाना प्रभारी रहने के दौरान शिकायत पर उन्हें निलम्बित किया गया था। बहाली बाद पसान थाना भेजा गया जहाँ भी उन पर निलंबन की गाज गिरी है।

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