हाईकोर्ट की नाराजगी: स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पर लगाया जुर्माना, 23 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश

संदीप करिहार-बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव पर 20 हजार का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई के दौरान 23 मार्च को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। मामला 2012 में शिक्षा विभाग को कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए समय पर एडिशनल जानकारी पेश न किए जाने से जुड़ा है। एक महीना टाइम देने के बाद भी 11 साल पुराने मामले में जवाब न देने से हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है।
बता दें, कि हेड मास्टर के पद पर नियुक्ति की मांग और मिलने वाले समस्त लाभ को लेकर याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता द्वारा 2012 में लगाई गई याचिका पर लगातार सुनवाई जारी है। इस मामले में शासन को 20 मार्च तक एडिशनल रिप्लाई फाइल करने को कहा गया था, लेकिन विभाग ने निर्धारित तिथि तक कोई अतिरिक्त जवाब पेश नहीं किया। सचिव की ओर से डीईओ कोर्ट में पेश हुए, जिस पर नाराज जज ने सचिव को जुर्माने के तौर पर हाईकोर्ट लाइब्रेरी फंड में 20 हजार रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने कहा है।
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