Divorce case : तलाक दिए बिना किया दूसरा विवाह, पहली पत्नी से बच्चे को भी छीना

Divorce case : तलाक दिए बिना किया दूसरा विवाह, पहली पत्नी से बच्चे को भी छीना
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आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। इसमें एक अन्य प्रकरण में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की कि वह दूसरी शादी करने के लिए उसे और उसकी बेटी को प्रताड़ित करता है और पिछले दो माह से उनके भरण-पोषण के लिए खर्च भी नहीं देता। पढ़िए पूरी खबर...

रायपुर। एक महिला से उसका दो वर्ष का बच्चा छीनकर ससुराल से न केवल निकाल दिया, बल्कि उसके पति ने पत्नी से तलाक ( Divorce) लिए बिना दूसरा विवाह (marriage )भी रचा लिया। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने महिला आयोग (Women's Commission ) में की, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने महिला को उससे छीना बच्चा उसके सुपुर्द कराया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (State Women's Commission )की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक (Dr. Kiranmayi Nayak)एवं सदस्य डॉ. अनिता रावटे (Dr. Anita Rawate )ने गुरुवार को राजधानी रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की।

इसमें एक अन्य प्रकरण में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की कि वह दूसरी शादी करने के लिए उसे और उसकी बेटी को प्रताड़ित करता है और पिछले दो माह से उनके भरण-पोषण के लिए खर्च भी नहीं देता। आयोग ने इस मामले में अनावेदक को पत्नी व बेटी के भरण-पोषण के लिए हर महीने 20 हजार रुपए देने के निर्देश दिए । अनावेदक आयोग की बात मानते हुए इसके लिए राजी हो गया।

दोनों किडनी खराब, फिर भी कर दिया तबादला

आयोग में एक महिला ने शिकायत की कि उसका पति इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, जिसके कारण हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। इसके बावजूद बैंक ने उसके पति का चेन्नई ट्रांसफर कर दिया है। महिला ने आयोग को बताया कि उसका घर भी लोन पर है, जिसे नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अनावेदक बैंक में डीजीएम के पद पर पदस्थ है। आयोग ने इस मामले में बैंक को महिला के पति को उनके निवास स्थान के पास बांच में पदस्थापना देने के आदेश दिए हैं। आवेदिका पक्ष ने इस पर सहमति जताई की पदस्थापना आदेश उन्हें मिल गया है। अनावेदक ने अपने स्तर पर निराकरण करने के लिए आयोग से समय की मांग की गई है, जिसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।

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