DSP अनामिका जैन की मुश्किलें बढ़ी, सुसाइड मामले में कोर्ट से याचिका खारिज

भिलाई। डीएसपी द्वारा जलील करने पर महिला की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी डीएसपी अनामिका जैन की याचिका सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। आरोपी डीएसपी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। इस मामले में अनामिका जैन और उनकी सहेली पायल के ऊपर 306, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
बता दें इस मामले में मृतका के पति केवी अरुण कुमार ने आरोप लगाया था कि डीएसपी अनामिका जैन अपनी सहेली के साथ घर पर आई हुई थी और अपने पति के साथ मेरी पत्नी के. सुखविंदर का अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर धमकी दी थी। उसने सुखविंदर को परिवार के सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद ट्यूशन गई बेटी को बुलाने की जिद करती रही। लेकिन पति अरुण इस बात को लेकर बेटी को ना बताने की गुजारिश करता रहा। मगर डीएसपी ने किसी की बात नहीं मानी और मृतका की बेटी को इस पूरे मामले की जानकारी दी। मृतका के पति अरुण का आरोप है कि उसकी पत्नी ने अनामिका जैन के दबाव के कारण ही आत्महत्या की है।
इसके बाद अनामिका जैन और उनकी सहेली के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। दोनों के खिलाफ भिलाई-3 थाना में धारा 306, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध हो गया। महिला डीएसपी ने भिलाई 3 थाने में ही प्रशिक्षण लिया है और आज उसी थाने में उसके खिलाफ अपराध दर्ज है।
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