ढाबा संचालक से मिला विस्फोटक, नक्सली अनिल यादव व सहयोगी रविंद्र शर्मा को भेजा गया जेल

राजपुर/सरगुजा. ढाबे से गिरफ्तार किए नए नक्सली और उसके शहरी नेटवर्क के रूप पकड़े गए ढाबा संचालक के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक, वायर व डेटोनेटर बरामद किया है। पुलिस ने नक्सली और उसके सहयोगी ढाबा संचालक को पांच दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था, इस दौरान की गई पूछताछ बाद ये सामान बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
ज्ञात हो कि बलरामपुर पुलिस ने 25 मई को बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम बघिमा स्थित ढाबा से कुख्यात नक्सली अनिल यादव आ. रंजन यादव को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा आ. भगवान नारायण को भी पकड़ा गया था। प्रारम्भ में पुलिस को ढाबे की तलाशी के दौरान तलवार, फरसा, खुखरी जैसे हथियार व शराब मिले थे। शहर के नजदीक से एक नक्सली के पकड़े जाने और उसका शहरी नेटवर्क सामने आने के बाद एसआईबी के डीआईजी ओपी पाल भी बलरामपुर पहुंचे थे लेकिन रातभर चली पूछताछ के बाद भी पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग नहीं लग सके थे। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों की पांच दिन की रिमांड ली थी। इस पुलिस रिमांड के दौरान भी पुलिस नक्सली अनिल यादव से खास जानकारी व शहर में आने का मकसद पता नहीं लगा सकी है लेकिन उसके सहयोगी व शहरी नेटवर्क के रूप में काम करने वाले ढाबा संचालक मूलतः रांची के नामकुम निवासी 41 वर्षीय रविन्द्र शर्मा आ भगवान नारायण से पूछताछ के दौरान उन्हें सफलता मिल गई। एसपी राम कृष्ण साहू व एएसपी प्रशांत कतलम ने बताया कि पुलिस ने आरोपी ढाबा संचालक की निशानदेही पर भारी मात्रा में जिलेटिन एक्सप्लोसिव, वायर व डेटोनेटर बरामद किया है। पुलिस ने यह विस्फोटक आरोपी के ढाबे से ही बरामद किए हैं।
8 पहले ही हो चुके गिरफ्तार
बता दें कि वर्ष 2019 में सामरी के हिंडाल्को माइंस खदान में लूटपाट व आगजनी के काण्ड में अनिल यादव अपने पिता रंजन यादव व अन्य नक्सलियों के साथ शामिल था व रंजन यादव समेत आठ नक्सलियों की गिरफ्तारी पूर्व में ही हो चुकी थी और वर्तमान में रंजन यादव रामानुजगंज जेल में बंद है। रविंद्र शर्मा उसके शहरी नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा था। ऐसे में पुलिस नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा कर रही है।
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
अब ढाबा संचालक रविंद्र शर्मा को धारा 188, 212, 216, 269, महामारी एक्ट की धारा 3, आर्म्स एक्ट की धारा 25, धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 एवं धारा 9 ख ( 2 ), 34 ( 2 ) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। जबकि नक्सली अनिल यादव को धारा 323, 341, 427, 394, 435, 399, 212,120 बी भादवि एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट तथा जन सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5, 8 के तहत गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को नक्सली अनिल यादव व सहयोगी रविंद्र शर्मा को पुलिस द्वारा न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
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