अप्रेल से मई के बीच मंजूर योजना के लिए भी लेनी होगी सीएस समिति की मंजूरी

छत्तीसगढ़ में इस साल 1 अप्रैल से 5 मई के बीच मंजूर की गई डिसक्रिएशरी योजनाओं पर काम करने के लिए संबंधित विभागों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से सहमति लेनी होगी। सरकार के वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है। दरअसल मामला ये है कि पिछले साल मार्च से कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन और उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार के सामने वित्तीय संकट की स्थिति निर्मित हो गई। इस दौरान राजस्व की कमी को देखते हुए डिसक्रिएशनरी योजनाओं की स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया था। केवल अतिआवश्यक योजनाओं की मंजूरी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी।
अब जारी हुआ ये आदेश
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने मई में जारी अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए 20 जुलाई को नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि 5 मई 2021 को जारी डिसक्रिएशनरी योजनाओं से सबंधित आदेश के पहले 1 अप्रैल 2021 से 5 मई 2021 के बीच डिसक्रिएशनरी योजनाओं के अंतर्गत यदि कार्यों की स्वीकृति दी गई होRA तो उन कार्यों का भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति से सहमति प्राप्त किया जाना होगा।
सीएस की अध्यक्षता में कमेटी
सरकारी योजनाओं में खर्चों में कटौती के साथ ही अतिआवश्यक खर्चों की मंजूरी के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं। सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव वित्त तथा संबंधित विभाग के सचिव शामिल किए गए हैं।
इन योजनाओं पर लागू होगा आदेश
सरकार का यह आदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अतंर्गत गठित समस्त क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, नरीय अधोसंरचना विकास, श्रम विभाग के अधीन गठित असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल एवं अन्य मंडलों द्वारा संचालित योजनाओं पर लागू होगा। इन योजनाओं के विभागीय सचिव से प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में केवल अतिआवश्यक मदों पर व्यय की स्वीकृति जारी की जाएगी।
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