Raipur : वित्त विभाग ने जारी किया आदेश, अब सीधी भर्ती की नियुक्ति के लिए लेनी होगी अनुमति

Raipur : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सरकारी नौकरियों (Government Jobs) में भर्ती की प्रक्रिया के बीच और अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के नियमितीकरण की मांग के बीच राज्य सरकार (State Government) के वित्त विभाग (Finance Department) ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी संभागीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष और सभी कलेक्टरों के लिए जारी आदेश में कहा है कि लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) के माध्यम से होने वाली सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़ शेष सभी सीधी भर्ती (Direct recruitment) के खाली पदों पर भर्ती के पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।
वित्त विभाग ने जारी किया आदेश
वित्त विभाग के संयुक्त सचिव (Joint Secretary) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समुचित प्रशासनिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा विचार के बाद यह निर्णय लिया गया है। और लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती (Direct recruitment) के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति लेना आवश्यक है।
आगामी आदेश तक प्रभावशील
वित्त विभाग (Finance Department) ने कहा है कि 31 मार्च 2022 के बाद एवं इस आदेश के जारी होने के मध्य जिन पदों पर भर्ती के विज्ञापन (Advertisement) जारी किए जा चुके हैं, उन पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी तथा ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग की पृथक से अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
केंद्रीय योजना के पदों के लिए ये निर्देश
वित्त विभाग (Finance Department) ने बताया कि ऐसी केंद्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है। केंद्रीय बजट 2023-24 में समाप्त कर दिया गया है, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है, और अभी तक भर्ती नहीं की गई है तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त की जाएगी। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाना चाहिए।
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प्रशिक्षण की क्षमता के मुताबिक नियुक्ति
ये भी कहा गया है कि विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती (Direct recruitment) के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करें कि ऐसे पद, जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य है, इन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो। खास बात ये है कि ये निर्देश राज्य के सरकारी कार्यालयों (Government Offices) पर सभी आयोग, मंडल, निगम, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त स्वशासी संस्थान पर भी लागू होंगे।
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