सीमेंट कंपनियों पर लगा करोड़ों का जुर्माना : कलेक्टर ने किया नोटिस जारी, 7 दिन में मांगा जबाव...

देवेश साहू/बलौदाबाजार- छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित तीन सीमेंट कंपनियों पर बड़ा जुर्माना लगाने और वसूली के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। एमडीपीए के मुताबिक, खदानों से खनिज का उत्पादन नहीं करने और अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है।
इन कंपनियों पर गिरी गाज...
अल्ट्राटेक सीमेंट रावन, सीमेंट लिमिटेड और न्यूवोको विस्टास कॉपरेशन कंपनी ने खनिज विकास और उत्पादन अनुबंध (एमडीपीए) का उल्लंघन किया है। खनिज विभाग की माने तो अल्ट्राटेक सीमेंट रावन को गुमा में 157.122 हेक्टेयर भूमि खदान के लिए दी गई थी। इस पर 24 करोड़ 10 लाख 56 हजार 97 रुपए की वसूली के लिए 10 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। जिसे कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद जिला प्रशासन ने वसूली का आदेश जारी किया है।
इसी तरह सीमेंट लिमिटेड को करही चंडी खपराडीह में खदान के लिए 225.719 हेक्टेयर स्वीकृति दी गई थी। जिसमें 3 करोड़ 41 लाख 23 हज़ार 250 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया गया है। वहीं न्यूवोको विस्टास कार्पोरेशन को 294.160 हेक्टेयर खदान के लिए दिया गया था। कंपनी ने एमडीपीए की कंडीका 4.3.2 के अनुसार उत्पादन में कमी की मात्रा पर रॉयल्टी, डीएफएफ, टीसीएस और पर्यावरण उपकर सहित 2 करोड़ 11 लाख 61 हजार, 294 रुपए जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
नहीं दिया जबाव तो क्या होगा...
बता दें, सीमेंट कंपनियों पर बड़ा जुर्माना लगाने और वसूली के लिए कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दिया है। इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी केके बंजारे ने बताया है कि, नोटिस पर तीनों कंपनियों को 7 दिन में जवाब मांगा गया है। अगर 7 दिन में जवाब नहीं मिला, तो पट्टाधारी कंपनियों में जमा की गई राशि से इस जुर्माना को वसूल किया जाएगा।
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