फर्जी मेडिकल रिपोर्ट मामला में FIR : मेडिकल रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर जोड़ी गई थी मामूली मारपीट के मामले में धारा 307

फर्जी मेडिकल रिपोर्ट मामला में FIR : मेडिकल रिपोर्ट का गलत इस्तेमाल कर जोड़ी गई थी मामूली मारपीट के मामले में धारा 307
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एक मारपीट के मामले में शक्ति सिंह को पुलिस ने 307 की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने उपयुक्त मेडिकल रिपोर्ट बनाई ही नहीं ... पढ़िए पूरी खबर ...

संदीप करिहार-बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले हॉस्पिटल के मैनेजर के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। फर्जी रिपोर्ट के आधार पर मारपीट के मामले में शक्ति सिंह को 27 दिनों की जेल हुई थी। बताया जा रहा है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 जोड़कर पुलिस ने उसे जेल भेजा था। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है।

डॉक्टरों ने अपने हस्ताक्षर होने से कर दिया इनकार

मिली जानकारी के अनुसार, एक मारपीट के मामले में शक्ति सिंह को पुलिस ने 307 की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि डॉक्टर ने उपयुक्त मेडिकल रिपोर्ट बनाई ही नहीं। जाँच के बाद सरकंडा पुलिस ने स्काई अस्पताल के मैनेजर अंकित दुबे और उसके भाई उत्कर्ष दुबे और अस्पताल के अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। इतना ही नही डॉ राजीव खनूजा, डॉ नरेश कृष्णानी ने मेडिकल रिपोर्ट में अपने हस्ताक्षर होने से इंकार कर दिया। इसके बाद इनके खिलाफ सरकंडा थाने में FIR दर्ज किया गया।


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