विधायकों की उड़ान दोगुनी, पूर्व विधायक और सहयोगियों की भी सुविधाएं बढ़ी

विधायकों की उड़ान दोगुनी, पूर्व विधायक और सहयोगियों की भी सुविधाएं बढ़ी
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विधायकों के साथ चलने वाले उनके एक सहयोगी को श्रेणी बी के अधिकारियों के समकक्ष होटल में ठहरने की पात्रता होगी। राज्य के बाहर की यात्रा के लिए वर्तमान में जो दर तय की गई है। पढ़िए पूरी खबर-

रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायकों की हवाई उड़ान का दायरा बढ़कर दोगुना हो गया है। विधायकों को अब तक रेल व विमान यात्राओं के लिए चार लाख रुपए भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर आठ लाख रुपए कर दिया गया है। यानी विधायक पहले के मुकाबले अब दोगुना हवा में उड़ सकेंगे। यही नहीं, पूर्व विधायकों को यात्राओं को लिए दी जाने वाली राशि दो लाख से बढ़ाकर चार लाख रुपए कर दी गई है।

संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन करवाया है। इसके साथ ही यह व्यवस्था अब लागू हो गई है। सरकार ने यह बदलाव करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि नियम 3 में शब्द व अंक एवंि चिन्ह रेल द्वारा एवं वायुयान द्वारा रुपए 4 लाख के स्थान पर 8 लाख रुपए प्रतिस्थापित किया जाए।

सहयोगी को भी मिलेगा लाभ

विधायकों के साथ चलने वाले उनके एक सहयोगी को श्रेणी बी के अधिकारियों के समकक्ष होटल में ठहरने की पात्रता होगी। राज्य के बाहर की यात्रा के लिए वर्तमान में जो दर तय की गई है, उसके मुताबिक एक्स श्रेणी के शहर के लिए प्रतिदिन 6000 रुपए और वाय श्रेणी के लिए 4000 रुपए मंजूर किए गए हैं। एक्स व वाय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नगरों की सूची दो वित्त विभाग पूर्व में जारी कर चुका है। जो शहर इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें जेड श्रेणी का माना जाएगा।

पूर्व विधायकों को भी दोगुना भत्ता

वर्तमान विधायकों की तरह पूर्व विधायकों के भत्ते में दोगुना इजाफा किया गया है। पूर्व विधायकों को अब तक 2 लाख रुपए यात्रा भत्ता के रूप में दिए जा रहे थे, इसे बढ़ाकर चार लाख रुपए किया गया है। इसी तरह पूर्व विधायकों के साथ यात्रा करने वाले सहयोगी के लिए होटल में ठहरने का भत्ता प्रतिदिन एक्स श्रेणी के शहरों के लिए 6 हजार तथा वाय, जेड श्रेणी के शहरों के लिए 4 हजार रुपए प्रतिदिन किया गया है।

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