25 हत्यारों को आजीवन कारावास : पूर्व सरपंच को पीट-पीट कर उतार दिया था मौत के घाट, दोषियों में 4 महिलाएं भी शामिल...

जांजगीर-चांपा- छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लछनपुर में पूर्व सरपंच तेरस राम की हत्या के केस में जिला न्यायालय ने 25 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। पूर्व सरपंच की हत्या 12 जून 2020 में की गई थी। इस दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे और ईंट से पूर्व सरपंच को बेरहमी से मारा था। जिसके बाद उसकी हत्या हो गई थी।
पूर्व सरपंच की हत्या क्यों की गई थी...
अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास देने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि, ग्राम लछनपुर के पूर्व सरपंच तेरस राम एक बार फिर सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे। जबकि उनके विरोध में रामगोपाल साहू ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था। चुनावी रंजिश के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने पूर्व सरपंच तेरस राम यादव को मौत के घाट उतार दिया। मारपीट करने वाले लोगों में महिलाएं भी मिली हुई थीं, वहां मौजूद लोगों ने ही तेरस के भाई होरीलाल को इस बात की सूचना दी। बता दें, तेरस राम के ऊपर लाठी-डंडा, राड से हमला किया गया था। इस हमले के चलते तेरस राम की मौके में ही मौत हो गई। जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर 3 महिलाओं समेत 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

मृतक पूर्व सरपंच के भाई ने क्या देखा...
मृतक तेरस राम के भाई होरीलाल जब घटनास्थल पर पहुंचा तो देखा कि, उसके बड़े भाई को गांव के रामगोपाल साहू, गणेशराम साहू, गणेश्वर राव, प्रहलाद राव, जागेश्वरराव, सुकृत राव, प्रदीप, मुकुंद, असंत, अनुराधा, राहुल, शिवनारायण, मनीष, पालेश्वर साहू, कृष्ण कुमार, प्यारेलाल, मुकेश, परमानंद समेत कई लोगों ने लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटा है। उस वक्त पूर्व सरपंच तेरस राम गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे बचाने के लिए जब भाई और गांव के कुछ लोग सामने आए, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया था। जिसके कारण वे डरकर वहां से भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पूर्व सरपंच तेजस लहूलुहान हो गया था। हालांकि तेजस राम को जिला अस्पताल लेकर आया गया था। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने 25 आरोपियों को किया था गिरफ्तार...
पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302, 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल थीं। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की थी, जहां उन्हें आरोपी घोषित कर दिया गया था और अब 25 दोषियों को उम्रकैद की सजा दे दी गई है।
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