रेत खदान में फर्जीवाड़ा : फर्जी रायल्टी बुक छपवाकर की धोखाधड़ी, सबूत के साथ की छेड़छाड़...आरोपी गिरफ्तार

रेत खदान में फर्जीवाड़ा : फर्जी रायल्टी बुक छपवाकर की धोखाधड़ी, सबूत के साथ की छेड़छाड़...आरोपी गिरफ्तार
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रेत खदान से फर्जी रॉयल्टी बुक छपवाकर धोखाधडी का मामला सामने आया है। अवैध रूप से फर्जी रॉयल्टी बुक छपवाने वाले एक आरोपी का गिरफ्तार कर लिया गया है...पढ़े पूरी खबर

यशवंत गंजीर/धमतरी- छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड थाना अंतर्गत सरगी रेत खदान से फर्जी रॉयल्टी बुक छपवाकर धोखाधडी का मामला सामने आया है। अवैध रूप से फर्जी रॉयल्टी बुक कराने वाले भिलाई के एक आरोपी को खनिज शाखा धमतरी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, 38 साल के जितेंद्र कुमार मंडल कोहका शांति नगर के रहने वाले है। यह भिलाई में गणेश सरस्वती मंदिर के पास थाना सुपेला का मामला है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम बोरसी में शालिनी सिंह के पक्ष में स्वीकृति रेत के अस्थायी भण्डारण जारी कर 1551395 और 1551396 का फर्जी रायल्टी बुक छपवाकर फर्जीवाड़ा किया है। वहीं पट्टाधारक जितेन्द्र कुमार मण्डल और उसके कर्मचारी सेवक राग ताण्डी, सचिन जाधव, राजकिशोर सिंह ने अवैध बिक्री की है। शिकायत मिलने पर एसडीओपी कुरुद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी मगरलोड द्वारा कार्यवाही की गई है।

सबूत छुपाने की कोशिश...

जब पुलिस ने सरगी रेत खदान की तलाशी ली तो आरोपियों की तरफ से सबूत छुपाने की कोशिश की गई थी। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से फर्जी रायल्टी पास और सील को छिपाना गया था। जो धारा 201 प्रकरण से जुड़ा हुआ है। सरगी रेत खदान की 14 मार्च को विक्रय पंजी के अवलोकन पर आरोपियों ने बी के टी कंपनी के वाहन क्रमांक सीजी 09 ए टी 7393 को कच्ची रायल्टी से रेत दी और फर्जी रायल्टी पास क्रमांक 1551395 लेकर धोखाधडी की गई, हालांकि धारा 420, 201, 34 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन सेवक राम ताण्डी, सचिन जाधव, राजकिशोर सिंह को हाई कोर्ट के निर्देश पर बेल दे दी गई है।

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