धान खरीदी में करोड़ों का फर्जीवाड़ा : 20 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी लगाकर किया धान उठाव, अब उपप्रबंधक निलंबित...

पेंड्रा। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में धान खरीदी में करोड़ों का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। यहां मिलर्स को फायदा पहुंचाने 20 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी जमाकर धान का उठाव किया गया। इसकी जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के सचिव संदीप गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के जिला विपणन अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जिले के मिलर्स से सांठगांठ कर फर्म को लाभ पहुंचाने की शिकायत जिले की कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को की गई थी। मामले में जांच के बाद प्रतिवेदन मिलने पर जांच रिपोर्ट के आधार पर सचिव संदीप गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए जिला विपणन अधिकारी लोकेश कुमार देवांगन को निलंबित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2021-22 में पेंड्रा रोड के एक राइस मिलर की चार फर्मों की ओर से कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी को जिला विपणन कार्यालय में जमा कर धान उठाव किए जाने का मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता ने इस मामले में कलेक्टर को जानकारी देते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की। इसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि पेंड्रारोड अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित चावल व्यवसायी और राइस मिलर के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी बैंक गारंटी लगाकर धान का उठाव किया गया है। बैंक ने इस फर्म को वर्ष 2021-22 में लगभग 24 करोड़ की बैंक गारंटी स्वीकृत की थी, जिसमें राइस मिलर ने जिला विपणन कार्यालय में लगभग 44 करोड़ की बैंक गारंटी जमा कर धान का उठाव किया है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
फर्जी सील लगाकर मैनुअली जमा कर लिया
राज्य सरकार कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी को बैंक से सर्टिफाई मेल से मंगवाता है, जबकि इस मामले में अधिकारी ने कथित तौर में फर्जी सील लगाकर मैनुअली जमा कर लिया था। इसके साथ ही पेंड्रारोड स्टेट बैंक के एक अधिकारी की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए 20 करोड़ की कथित फर्जी बैंक गारंटी पर संदेह जताया। इस मामले में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि फर्जी बैंक गारंटी देकर धान उठाव करने की शिकायत मिली है। संबंधित बैंक और विपणन विभाग से इस प्रकरण के संपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
4 राइस मिल रडार पर
जिला विपणन अधिकारी लोकेश देवांगन ने बताया था कि कलेक्टोरेट कार्यालय की ओर से पूरे मामले की जांच की जा रही है। हमारे पास कस्टम मिलिंग के लिए बैंक गारंटी मेल और मैनुअली दोनों प्रकार से आती है, जिसकी पुष्टि हम संबंधित बैंक से करते हैं। इसलिए बैंक से प्राप्त किसी भी राइस मिलर की बैंक गारंटी से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इस मामले में भी बैंक गारंटी की पुष्टि संबंधित बैंक अधिकारी से करा ली गई थी। इससे पहले महाप्रबंधक ने इस फर्जीवाड़े की रिपोर्ट कलेक्टर से मांगी थी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के महाप्रबंधक ने आदेश जारी किया था। महाप्रबंधक ने 4 राइस मिल की जानकारी मांगी थी। इसमें श्याम इंडस्ट्रीज, अंजनी गौरेला, श्याम फूड प्रोडक्ट, यश राइस मिल और यश मॉडर्न फूड रडार पर हैं।
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