मुंगेली में पूर्ण लॉकडाउन, धारा 144 लागू, जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

मुंगेली। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी. एस. एल्मा ने जिले के सभी नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र एवं जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने महामारी रोग अधिनियम एवं भारतीय दंड सहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिले के नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, नगर पंचायत पथरिया, नगर पंचायत सरगांव सीमा क्षेत्र तथा जरहागांव, सेतगंगा एवं बरेला ग्राम के सम्पूर्ण क्षेत्र को संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपात स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजें तक समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम सप्ताहिक हाट-बाजार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया हैं।
• अतिआवश्यक सेवाएं जैसे राशन (पीडीएस) सब्जी, फल, दूध, कृषि कीटनाशक की दुकानें प्रातः 7 बजे से लेकर सुबह 11 बजें तक ही अपना व्यापार कर सकेंगे।
• किराना,मटन व चिकन की दुकानें सम्पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
• मेडिकल व पेट्रोल की संस्थाने पूर्वरत आदेश के अनुसार संचालित रहेंगे।
• घर पर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता, न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
• नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव के कार्यालय तत्काल प्रभाव से आम जनता से काम-काज हेतु बंद रहेंगे।
• अतिआवश्यक बिजली पानी, साफ-सफाई का काम-काज निरंतर जारी रहेंगे।
• जिले के नगरीय क्षेत्रो मे समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जिसमे निजि बस, टैक्सी, आटो रिक्शा, इत्यादि का परिचालन तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।
• केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी।
• नगर पालिका परिषद मुंगेली, नगर पंचायत लोरमी, पथरिया, सरगांव सीमा क्षेत्र जरहागांव, सेतगंगा तथा बरेला ग्राम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य शर्तो के अधीन कार्य कर सकेंगे।
• सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी नागरिक अपने घर मे रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओ की पूर्ति के क्रम मे बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशो का अनुपालन करेंगे। इसी तरह फेस मास्क का उपयोग और शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इसी तरह कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर तथा ग्रामीण) कोषालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी आम जनता के लिए बंद रहेंगे। इसी तरह जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगें। आवश्यकता पडने पर कार्यालय प्रमुख उन्हे कार्यालय मे बुला सकेंगे। सभी नगरीय क्षेत्रो और जरहागांव, सेतगंगा, बरेला ग्राम के सीमा क्षेत्र मे स्थित समस्त शासकीय व अर्धशासकीय बैंक न्यूतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियो-अधिकारियो का उपयोग करेंगे और महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशो का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन करने वालो की विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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