गांजा तस्करों को 10 साल की कठोर कारावास की सजा, 47 किलो गांजा के साथ पकड़े गये थे

बेमेतरा। गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया है। तस्करी के मामले में चारों को 10 साल की कठोर कारावास और एक-एक हजार का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुलाई 2018 में कोतवाली पुलिस ने ग्राम जिया के पास 47 किलो गांजा के साथ आरोपी पकड़े गये थे।
बेमेतरा जिला सत्र न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पंकज सिन्हा ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियो को 10 साल की कठोर कारावास और एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है ।
उल्लेखनीय है कि जुलाई 2018 में सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम जिया के पास 47 किलो गांजा के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया था कि बस से गांजा को उतार कर आसपास के इलाके में खपाने के लिए ग्राम जिया में पुल के पास योजना बना रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के पास से पुलिस ने तीन पेकेट मे 47 किलो गांजा बरामद किया था, जिसके बाद कोर्ट मे अपराध सिद्ध होने पर सजा सुनाए गए हैं।
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