राज्य सरकार को दिशा-निर्देश- बचे टीके का उपयोग दूसरे वर्ग के केंद्रों में हो, ताकि लंबी लाइन से मिले निजात

बिलासपुर. 18 वर्ष से अधिक के युवाओं के टीकाकरण मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को टीके के इस्तेमाल के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि एक वर्ग के सेंटर के बचे हुए टीकों का इस्तेमाल दूसरे वर्ग के केंद्रों में होना चाहिए, ताकि लोगों को लंबी लाइन से निजात मिल सके।
मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद ही राज्य सरकार ने आनन फानन में टीकाकरण दोबारा शुरू करते हुए टीका केंद्रों को तीन कैटेगरी में बांटा है, जिसमें अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल शामिल हैं। ऐसे में अंत्योदय कार्डधारियों की कम संख्या में केंद्रों में आने की वजह से टीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साथ ही दूसरे वर्ग के टीकाकरण केंद्रों में लगातार लंबी लाइनें लग रही हैं।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद लोगों को टीके की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लौटाया जा रहा है। इस बात को मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को हाईकोर्ट के सामने रखा गया।
19 मई को फिर सुनवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन से दो दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ जवाब-तलब करते हुए मामले को आगामी सुनवाई के लिए बुधवार 19 मई को फिर से रखा है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पी.पी. साहू की डिवीजन बेंच में हुई।
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