IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन मामले में नया मोड़ : ADG से DG पद पर प्रमोशन के मामले में CAT जबलपुर के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त किया

IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन मामले में नया मोड़ : ADG से DG पद पर प्रमोशन के मामले में CAT जबलपुर के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त किया
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2019 में राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रमोशन को रद्द करने के शासन के आर्डर को कैट ने निरस्त कर दिया था। पढ़िए पूरी खबर...

बिलासपुर। प्रदेश के बहुचर्चित IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन के मामले में आज बिलासपुर हाईकोर्ट के एक निर्णय से नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन की याचिका स्वीकार कर ली है।

उल्लेखनीय है कि CAT जबलपुर के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साल 2018 में IPS मुकेश गुप्ता का ADG से DG पद पर प्रमोशन हुआ था। 2019 में राज्य शासन ने मुकेश गुप्ता के प्रमोशन को निरस्त कर दिया था। इसके बाद प्रमोशन को रद्द करने के शासन के आर्डर को कैट ने निरस्त कर दिया था। अब राज्य शासन की ओर से लगाई गई याचिका HC के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में लगी थी। इसी बेंच ने केट के आदेश को निरस्त किया है।

पूर्व मुख्य सचिव की पत्नी की पदोन्नति मामले में अंतिम सुनवाई तय

प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुजूर की पत्नी के प्रमोशन को नियम विरुद्ध बताते हुए दी गई चुनौती के मामले में हाईकोर्ट ने अंतिम सुनवाई तय कर दी है। आगामी जनवरी माह में अंतिम सुनवाई तय की गई है। उल्लेखनीय है कि संविदा मेडिकल ऑफिसर से एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पूर्व मुख्य सचिव सुनील कुजूर की पत्नी को दी गई थी पदोन्नति। इसी पदोन्नति को लेकर हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती।

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