High Court : कालोनी से 2 किलो सोना बरामद, याचिका दायर

High Court :  कालोनी से 2 किलो सोना बरामद, याचिका दायर
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विदेशी सोना बरामद होने के मामले में एडीजीपी एसीबी (ADGP ACB) व ईओडब्ल्यू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court)ने राज्य शासन (state government)और एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पढ़िए पूरी खबर ...

बिलासपुर। स्टेट बैंक कालोनी रायपुर (State Bank Colony Raipur) से 2 किलो विदेशी सोना बरामद होने के मामले में एडीजीपी एसीबी (ADGP ACB) व ईओडब्ल्यू की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट (High Court)ने राज्य शासन (state government)और एसबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ज्ञात हो कि, कुछ माह पहले एसबीआई कालोनी रायपुर (SBI Colony, Raipur )स्थित पार्किंग में खड़ी हुई एक्टिवा की डिक्की से 2 किलो विदेशी सोने के बिस्किट बरामद हुए थे। यह स्कूटी उसी कालोनी में रहने वाले ब्रांच मैनेजर एसबीआई मणिभूषण की पाई गई। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने इसी इलाके में रहने वाले एडीजीपी गुरु प्रसन्न सिंह का नाम लेते हुए इस सोने का मालिक श्री सिंह को बता दिया। इस जगह पर सीसीटीवी भी लगे हुए हैं।

कुलपति, कुलसचिव को नोटिस

बिलासपुर। इंदिरा गांधी कृषि विवि में एरियर्स के मनमाने भुगतान को लेकर पेश याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विवि के कुलपति, कुलसचिव व ऑडिटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदिरा गांधी कृषि विवि में परिवीक्षा में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को एक साल के भीतर नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य था । ऐसे कई प्राध्यापकों ने नेट की तैयारी शुरू की । एक साल में भी नेट नहीं क्लीयर होने पर विवि प्रशासन ने और एक साल बढा दिया। इसी तरह कुछ साल बाद यह हाल हुआ कि, कुछ लोगों ने 8 साल या 9 साल लगाकर अपना नेट पूरा किया। बाद में जब नियमानुसार एरियर्स देने की घोषणा की गई तो, नियमों के विपरीत ऐसे प्राध्यापकों को भी अच्छा ख़ासा एरियर्स भुगतान किया गया, जो इसके पात्र ही नहीं थे।

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