High Court Order : जहां हैं वहीं रहेंगे शिक्षक, प्रमोशन आर्डर भी नहीं होंगे कैंसिल, 600 याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई

बिलासपुर । शिक्षक प्रमोशन पोस्टिंग मामले (teacher promotion posting case) में हाईकोर्ट (High Court)ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसके मुताबिक दोनों पक्ष केस की सुनवाई होते तक जहां हैं वहीं रहेंगे। ध्यान रहे कि शिक्षक पदोन्नति पोस्टिंग के केस में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को ये आदेश जारी किया था। बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले में अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्थिति को साफ किया है। इसके मुताबिक अगर शिक्षक रिलीव हो गए हैं तो न नई जगह ज्वाइन कर सकेंगे और न ही पुरानी जगह ज्वाइन कर सकेंगे अर्थात रिलीव ही रहेंगे। हालांकि उनका प्रमोशन ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। शिक्षकों को भी ये स्थिति मेंटेन करनी है और सरकार को भी इसे बनाए रखना है। इसके साथ ही यदि शिक्षक रिलीव नहीं हुए हैं तो पुरानी जगह पर काम कर सकते हैं।
ज्ञात हो कि, इस पूरे मामले में करीब 600 याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश भर में शिक्षकों की पदोन्नति के बाद उनका पदस्थापना आदेश जारी किया गया था। इस दौरान नियमों को दरकिनार कर प्रमोशन पोस्टिंग की आड़ में बड़े पैमाने पर गड़बड़यां की गई। इसमें शिक्षकों के पद को छिपा कर रखा गया और पैसों का लेनदेन कर पदस्थापना के लिए संशोधित आदेश जारी कर दिया गया। प्रदेश भर में अनियमितता उजागर होने के बाद राज्य शासन ने शिक्षकों के पदस्थापना आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके खिलाफ प्रभावित शिक्षकों ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में इस तरह से तकरीबन 600 याचिकाएं दायर की गई है।
700 शिक्षकों की संशोधित पोस्टिंग
शिक्षा विभाग के शिक्षकों की संशोधन पदस्थापना निरस्त होने के बाद बिलासपुर संभाग के 150 से अधिक शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया है। छह शिक्षकों ने पदोन्नति अस्वीकार कर दी है और अपनी पुरानी पदस्थापना वाले स्कूल में ज्वाइन कर लिया है। ज्ञात हो कि संभाग में 700 से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग संशोधित आदेश के तहत हुई है। इसी दौरान प्रभारी जेडी पर लेनदेन का आरोप लगा था। रिलीव होने के बाद ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों को अब ज्वाइन भी नहीं कराया जा सकता।
रायपुर संभाग के 565 शिक्षक
प्रदेश के सभी संभागों में शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति के बाद संशोधन आदेश जारी हुए थे। रायपुर संभाग में 2 हजार 300 शिक्षकों के तबादले और पदोन्नति हुए। इनमें से 565 शिक्षकों का दोबारा संशोधन आदेश जारी किया गया। संशोधित आदेश में शिक्षकों को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के साथ ही पदोन्नत भी किया गया।
सभी मामलों में जारी रहेगा कोर्ट का आदेश
याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रतीक शर्मा ने पैरवी की। उनके मुताबिक पदोन्नति पोस्टिंग के केस में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को जो आदेश जारी किया है, वह सभी केस में लागू होगा। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसके मुताबिक दोनों पक्षों को इस आदेश का पालन करना होगा । याचिका पर सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
सभी मामलों में जारी रहेगा कोर्ट का आदेश
याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रतीक शर्मा ने पैरवी की। उनके मुताबिक पदोन्नति पोस्टिंग के केस में हाईकोर्ट ने 11 सितंबर को जो आदेश जारी किया है, वह सभी केस में लागू होगा। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसके मुताबिक दोनों पक्षों को इस आदेश का पालन करना होगा । याचिका पर सिंगल बेंच ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।
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