हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों में दूसरी किताबें भी चलाई जा सकती हैं

हाईकोर्ट ने कहा- निजी स्कूलों में दूसरी किताबें भी चलाई जा सकती हैं
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हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों में पाठ्यपुस्तक निगम की किताबों के बजाए अगर कोई दूसरी किताबें भी चलाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के पक्ष में गुरुवार को एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों में पाठ्यपुस्तक निगम की किताबों के बजाए अगर कोई दूसरी किताबें भी चलाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

दरअसल अशासकीय विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पाठ्यपुस्तक निगम की किताबें देने के साथ यह शपथ पत्र मांगा जा रहा है, जिसमें उल्लेख है कि छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की ही किताबों से अध्यापन कराया जाएगा। इस शपथ पत्र के विरुद्ध प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर अंतरिम आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को आदेशित किया है कि प्रदेश के निजी स्कूलों में अगर कोई दूसरी किताबें भी चलाता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।


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