वैक्सीनेशन की कमी पर हाईकोर्ट का सवाल- प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने राज्य सरकार की तैयारी क्या है ?

वैक्सीनेशन की कमी पर हाईकोर्ट का सवाल- प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने राज्य सरकार की तैयारी क्या है ?
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कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि राज्य सरकार वैक्सीन की कमी को दूर करते हुए राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही और तैयारी कर रही है। पढ़िए पूरी खबर-

बिलासपुर। वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की कमी पर हाईकोर्ट ने एफिडेविट में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि राज्य सरकार वैक्सीन की कमी को दूर करते हुए राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए क्या कार्यवाही और तैयारी कर रही है।

कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य के लोगों को बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं इसकी जानकारी मांगी है। इस मामले में HC एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के डबल बेंच में सुनवाई हुई है। आगामी 5 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी।

हाईकोर्ट अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा कि, अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ शासन को भी विदेशी वैक्सीन उत्पादकों से सीधे वैक्सीन खरीदने ग्लोबल टेंडर करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि उत्तरप्रदेश, ओड़िसा, कर्नाटक जैसे देश के कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी को देखते हुए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। इसी तर्ज पर राज्य सरकार की भी टेंडर जारी करना चाहिए ताकि लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन किया जा सके।

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