होटल एसो. के अध्यक्ष होरा ने कलेक्टर को लिखा पत्र, मांगी रात्रि कर्फ्यू में मोहलत : मिला अतिरिक्त समय

रायपुर: होटल, रेस्तरां, कैफे और बार उद्योग की खस्ता हालत को लेकर छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने कलेक्टर को एक पत्र लिख समस्याओं से अवगत कराया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने इस पत्र में लिखा है की..
कृपया रायपुर के विभिन्न स्थानों में आयोजित विभिन्न पारिवारिक समारोहों और उत्सव कार्यक्रमों के समय पर विचार करें क्योंकि यह पहले से ही 50% सभा क्षमता के साथ प्रतिबंधित है। कृपया विवाह और संबंधित कार्यों के लिए समय स्पष्ट करें क्योंकि धार्मिक अनुष्ठानों के कार्यक्रम मुहूर्त के अधीन हैं। साथ ही हम आपसे यह भी अनुरोध करते हैं कि शहरी क्षेत्र और बड़ी घनी आबादी की मांग के अनुरूप कृपया होटल, रेस्तरां, कैफे और बार के संचालन के समय पर विचार करें, और इसकी समयावधि मध्यरात्रि तक करें। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी अंतिम ऑर्डर का समय रात्रि 12 बजे तक होना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने कहा..
जैसा कि हम पहले ही आपके ध्यान में ला चुके हैं कि हमारे होटल, रेस्तरां, कैफे और बार उद्योग कोविड -19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और कई होटल, रेस्तरां, कैफे और बार या तो बंद हो गए हैं या अत्यधिक कर्ज में डूब गए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हमारे उद्योग की स्थिति के साथ-साथ हमारे कर्मचारियों और वित्तीय संस्थानों के प्रति हमारे दायित्वों पर विचार करें।
तरनजीत सिंह होरा के इस पत्र पर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने एक आदेश जारी कर नियमों को शिथिल करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील देकर 9 की बजाए 10 से लागू कर दिया लेकिन विवाह समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध को यथावत ही रखा गया है,
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश में लिखा है की..
कोरोना की रोकथाम के लिये अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तों की कंडिका 1 में रायपुर जिला में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। ठेला, गुमटी एवं अन्य छोटे फुटपाथ व्यापारियों के द्वारा समयावधि के प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुये उपरोक्त वर्णित आदेश की कंडिका 1 में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि को एतद् द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू किये जाने का आदेश दिया जाता है । इसी तरह आदेश की कंडिका 5 में वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त पर आधारित होने के कारण रात्रि 10 बजे की समयावधि को शिथिल किया जाता है । लेकिन विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग की अनुमति पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी। देखिए पत्र एवं आदेश की प्रति..
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