गोंदवारा की कृषिभूमि पर अवैध प्लॅाटिंग करने वाले 6 जमीन मालिकों पर केस दर्ज

राजधानी में अब नक्शा, डायवर्सन और ले-आउट के बिना छोटे-छोट प्लॉट काटकर बेचने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 17 जमीन मालिकों पर केस दर्ज करने के बाद अब खमतराई पुलिस ने छह जमीन मालिकों पर केस दर्ज किया है। जमीन मालिकों ने गोंदवारा में अवैध प्लाॅटिंग की थी। टीआई विनीत दुबे ने बताया है कि राजेंद्र कौर, प्रेम बृजवानी, जामवंत, कस्तूरी बेनटांन, त्रिलोक साहू और वल्लभ आनंद खंडेलवाल के खिलाफ छग नपाअ 292 ग के तहत केस दर्ज किया गया है। सभी को नोटिस भेजकर दस्तावेजों के साथ बयान के लिए बुलाया गया है।
गोंदवारा में की थी अवैध प्लाॅटिंग
पुलिस के मुताबिक गोंदवारा खसरा नंबर 451-1, 400-2, 450 जमीन पर राजेंद्र कौर, गोंदवारा खसरा नंबर 174 जमीन पर प्रेम बृजवानी, गोंदवारा खसरा नंबर 330-5, 331-5 जमीन पर जामवंत, गोंदवारा खसरा नंबर 169-2, 170-2 जमीन पर कस्तूरी बेनटांन, गोंदवारा खसरा नंबर 151-1 जमीन पर त्रिलोक साहू और गोंदवारा खसरा क्र 169-9 जमीन पर वल्लभ आनंद खंडेलवाल ने बगैर नगर निगम और जिला प्रशासन की अनुमति लिए छोटे छोटे टुकड़ों में प्लाट काटकर बेचे हैं। नगर निगम जोन नंबर एक के कमिश्नर नेतराम चंद्राकर ने मामले की शिकायत की थी।
क्या है प्रावधान
अफसरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के अनुसार अवैध प्लाटिंग, काॅलोनी बनाने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। उपधारा 3 के अनुसार जो कोई अवैध काॅलोनी निर्माण का अपराध करेगा या उसके लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल के कारावास और न्यूनतम एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा।
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