स्टेशनों एवं ट्रेनों में बगैर मास्क और थूकने वालों को जुर्माना

स्टेशनों एवं ट्रेनों में बगैर मास्क और थूकने वालों को जुर्माना
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रायपुर में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब स्टेशन परिसर में थूकने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। अब ट्रेनों और स्टेशनों एवं रेल परिसरों में बगैर मास्क और थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

रायपुर में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए अब स्टेशन परिसर में थूकने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है। अब ट्रेनों और स्टेशनों एवं रेल परिसरों में बगैर मास्क और थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

दरअसल अगले 6 महीने तक किसी भी यात्री को स्टेशनों और ट्रेनों में प्रवेश करते समय मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर में थूकने के लिए चिन्हित किए गए जगह को छोड़कर अन्य स्थानों पर थूकने पर रेलवे अधिनियम के अनुसार 500 रुपए जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करें और शारीरिक दूरी बनाए रखें।

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