इंद्रप्रस्थ के लाभार्थियों को अंतिम किस्त देने के बाद ही मिलेगी सब्सिडी

इंद्रप्रस्थ के लाभार्थियों को अंतिम किस्त देने के बाद ही मिलेगी सब्सिडी
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रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इंद्रप्रस्थ रायपुरा फेज 2 में ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट आवंटितियों को नियम अनुसार 10 किस्त भुगतान होेने पर केन्द्र से मिलने वाली सब्सिडी की राशि मिलेगी। यह राशि उन्हीं आवेदकों के खाते में केन्द्र द्वारा डाली जाएगी जिनके नाम से फ्लैट का आवंटन हुआ है।

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इंद्रप्रस्थ रायपुरा फेज 2 में ईडब्लूएस एवं एलआईजी फ्लैट आवंटितियों को नियम अनुसार 10 किस्त भुगतान होेने पर केन्द्र से मिलने वाली सब्सिडी की राशि मिलेगी। यह राशि उन्हीं आवेदकों के खाते में केन्द्र द्वारा डाली जाएगी जिनके नाम से फ्लैट का आवंटन हुआ है।

बिना अंतिम किस्त भुगतान के केन्द्र से मिलने वाली राशि हितग्राहियों को नहीं मिलेगी। प्राधिकरण ने आवंटितियों को हो रही असुविधा के बाद जीएसटी पर लगाए गए सरचार्ज को भी हटा दिया है। अधिकारियों का कहना है जीएसटी पर सरचार्ज हटाने से हितग्राही को 20 से 25 हजार की राहत मिलेगी।

प्राधिकरण की इंद्रप्रस्थ योजना फेस 2 में 5 साल बाद ईडब्लूएस और एलआईजी फ्लैट्स के आवंटितियों को 10 वें और अंतिम किस्त का भुगतान करने के बाद रजिस्ट्री के समय केन्द्र से मिलने वाली सब्सिडी की राशि मिलेगी। ईडब्लूएस में डेढ़ लाख और एलआईजी फ फ्लैट्स के लिए 2 लाख रुपए तक केन्द्रीय ब्याज का लाभ नियम अनुसार केन्द्र से सीधे मूल आवंटिति के खाते में राशि के रूप में ट्रांसफर होगा।

प्राधिकरण के प्रभारी अधीक्षण अभियंता अनिल गुप्ता ने बताया है कि सब्सिडी की राशि केवल मूल आवंटिती को दी जाएगी। यदि आवंटिति ने किसी कारण से उसे दूसरे के नाम ट्रांसफर किया उस स्थिति में इसका लाभ मूल आवंटिति को ही मिलेगा। फ्लैट बेचने या अन्य स्थिति में बाकी के किस्त जमा करने वालों को शासन से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा नहीं मिल पाएगा।

समय पर किस्त जमा नहीं करने पर सरचार्ज का है प्रावधान

इंद्रप्रस्थ रायपुरा योजना के फेस 2 में 5 साल पहले जिन आवंटतियों ने लाटरी पद्धति से फ्लैट बुक कराए। उनके द्वारा प्राधिकरण के साथ किए गए अनुबंध पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि आवंटिति यदि निर्धारित समय पर फ्लैट की किस्त जमा नहीं करता तो उसे 15 फीसद वार्षिक दर से सरचार्ज देय होगा। यही नहीं 2 लगातार किस्त भुगतान नहीं करने पर आवंटन निरस्त कर पंजीयन की राशि में 10 फीसदी कटौती कर शेष राशि वापस कर दी जाएगी। आवंटन निरस्त होने की स्थिति में प्राधिकरण को संबंधित फ्लैट को फिर से विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

जीएसटी पर सरचार्ज नहीं :

सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हितग्राहियों को फ्लैट का आवंटन 2017 में किया गया। जबकि जीएसटी का नियम 2016 में लागू हुआ। ऐसे में कई आवंटतियों को शुरूआत के किस्त भुगतान करने के दौरान जीएसटी की राशि नहीं देनी पड़ी। बाद में जीएसटी पर सरचार्ज लगाकर आवंटितियों के किस्त वसूली के लिए नियम लाया गया।

इसे लेकर आवंटितियों ने एतराज जताते हुए जीएसटी से सरचार्ज हटाने प्राधिकरण के अध्यक्ष और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय के समक्ष परेशानी बताई। प्राधिकरण अध्यक्ष ने संस्था के अधिकारियों से सलाह मश्विरा कर क्षेत्र के विधायक के साथ मिलकर जीएसटी पर लगाए गए सरचार्ज को हटाने का आदेश दिया । इससे सैकड़ों आवंटतियों को राहत मिली है।

इंद्रप्रस्थ के 19 दुकानों के लिए 100 से ज्यादा आवेदन

इंद्रप्रस्थ रायपुरा में प्रस्तावित 19 दुकानों को आवंटन के लिए निकाले गए टेंडर को बेहतर प्रतिसाद मिला है। 100 लोगों ने इन दुकानों को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। गुप ए व ग्रुप बी में दो शापिंग कांप्लेक्स के अंतर्गत 19 दुकानें उपलब्ध रहेगी। पंजीयन के आवेदन आरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।


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