Raipur: सूचना आयोग ने तहसीलदार और उप अभियंता पर की कार्रवाई, 25-25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सूचना के अधिकार (Right to information) के तहत जानकारी देने में कई अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे ही दो मामले सामने आए, जिन्हें संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (Chhattisgarh Information Commission) ने दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों में एक रायपुर सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार और दूसरे नगर पालिका रतनपुर के तत्कालीन उप अभियंता जनसूचना अधिकारी हैं।
राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी (Manoj Trivedi) ने बताया कि रायपुर सदर तहसील के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी अमित बेक (Amit Beck) को मार्च 2019 में आवेदक ने नामांकन से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन करने के लिए आवेदन (Application) दिया गया था, लेकिन जन सूचना अधिकारी ने 3 वर्ष बाद आवेदक को दस्तावेजों के अवलोकन के लिए सूचना जारी की। इस संबंध में आयोग ने तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था, लेकिन अधिकारी ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद आयोग ने उनके खिलाफ 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वर्तमान में अमित बेक बिलासपुर (Bilaspur) में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं।
इसी प्रकार दूसरा प्रकरण नगर पालिका रतनपुर (Municipality Ratanpur) का है। यहां के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी (Public Information Officer) और उप अभियंता देवेंद्र पहाड़ी (Devendra Pahari) से एक आवेदक ने नामांतरण की फाइलों से संबंधित दस्तावेजों मांगे थे। इस आवेदन पर अधिकारी ने आवेदक को समयसीमा में जानकारी नहीं दी। आयोग ने इस मामले में भी देवेंद्र पहाड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। वर्तमान में देवेंद्र पहाड़ी नगरपालिका परिषद बड़े बचेली जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ हैं। आयोग ने दोनों मामलों में अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा करने संबंधी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया है।
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